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Hindi News ›   Chandigarh ›   Sirsa Session Judge give bail to accused of NDPS Case whose plea is pending in Punjab and Haryana High Court

जज से जवाब तलब: हाईकोर्ट में लंबित थी याचिका, सेशन जज ने आरोपी को दे दी नियमित जमानत

Thu, 08 Jul 2021 03:06 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Thu, 08 Jul 2021 03:06 PM IST
सार

एनडीपीएस एक्ट के एक आरोपी ने मई में हाईकोर्ट में तो जून में सिरसा में जमानत याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट में मामला लंबित था लेकिन सिरसा कोर्ट से आरोपी को जमानत मिल गई। मामले की जानकारी मिलने पर हाईकोर्ट ने हैरानी जताई।  
 

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Sirsa Session Judge give bail to accused of NDPS Case whose plea is pending in Punjab and Haryana High Court
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

एनडीपीएस के मामले में एक याचिका पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में लंबित थी। इसी दौरान सिरसा के सेशन जज ने मामले के आरोपी को नियमित जमानत दे दी है। अब हाईकोर्ट ने सेशन जज से इस बारे में जवाब तलब कर लिया है।

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मामला तब सामने आया जब एनडीपीएस के मामले में आरोपी जी हेमावथे ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए नियमित जमानत याचिका वापस लेने की मांग की। हाईकोर्ट को बताया गया कि अब इस याचिका का कोई औचित्य नहीं बचा है, क्योंकि सेशन जज ने 28 जून को उसे नियमित जमानत दे दी है। 
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हाईकोर्ट ने इस पर हैरानी जताते हुए कहा कि कैसे एक ही मांग को लेकर दो अदालतों में एक ही समय पर याचिका दाखिल कर दी गई। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट में 6 मई को याचिका दाखिल की गई थी जबकि सेशन कोर्ट में इसे 25 जून को दाखिल किया गया था। कोर्ट ने सेशन जज से पूछा है कि कैसे आरोपी को नियमित जमानत दी गई जबकि एनडीपीएस एक्ट का सेक्शन 37 इसकी इजाजत नहीं देता है। 
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22 जुलाई तक सेशन जज को सौंपनी होगी रिपोर्ट
कोर्ट ने सेशन जज से पूछा है कि क्या जब इस मामले को सुना जा रहा था तो सरकारी वकील या जांच अधिकारी ने उन्हें नहीं बताया कि आरोपी की याचिका हाईकोर्ट में लंबित है। 22 जुलाई तक सेशन जज को इस बारे में रिपोर्ट सौंपनी होगी। हाईकोर्ट ने हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल को आदेश दिया कि इस मामले को हरियाणा के डायरेक्टर प्रोसीक्यूशन तथा डीजीपी के ध्यान में लाया जाए ताकि आरोपी अधिकारियों पर कार्रवाई की जा सके।

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