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Chandigarh: SGPC ने डेरा मुखी की पैरोल के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका, पैरोल को नियमों के खिलाफ बताया

Thu, 09 Feb 2023 02:06 AM IST
भूपेंद्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Thu, 09 Feb 2023 02:06 AM IST
सार

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पैरोल को नियमों के खिलाफ बताते हुए खारिज करने की अपील की है। हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में दाखिल इस याचिका पर जल्द सुनवाई होगी।

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SGPC files petition in High Court against parole of Ram Rahim
राम रहीम - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने प्रस्ताव पास कर इसके सदस्य बीएस सियालका के माध्यम से हरियाणा सरकार द्वारा डेरा मुखी राम रहीम को पैरोल देने के लिए जारी 20 जनवरी 2023 के आदेश को रद्द करने की मांग की है। याचिका हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में दाखिल की गई है और इस पर जल्द सुनवाई होगी।

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याचिका में आरोप लगाया गया है कि हरियाणा सरकार ने राम रहीम को 40 दिन की पैरोल देते हुए नियमों का सीधे-सीधे उल्लंघन किया है। डेरा प्रमुख दुष्कर्म व हत्या जैसे मामलों में सजा काट रहा है। पंजाब में भी उसके खिलाफ कई मामले में दर्ज हैं। उसके अनुयायियों द्वारा कथित तौर पर गुरु ग्रंथ साहिब जी का अपमान किया गया।

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जिस पर सिखों व उसके अनुयायियों में कई बार विवाद हुआ। इसके चलते पंजाब में कई बार विरोध मार्च, पंजाब बंद, पंजाब में सड़कों और रेलवे लाइनों की नाकाबंदी की गई थी। डेरा प्रमुख को पैरोल देने से सिखों की भावनाएं आहत हुई हैं व पंजाब में शांति को खतरा पैदा हो गया है।

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याचिका में कोर्ट से मांग की गई कि इस याचिका के विचाराधीन रहने तक डेरा प्रमुख की पैरोल रद्द कर उसे जेल में वापस भेजा जाए। याचिका में हरियाणा के मुख्य सचिव, गृह सचिव, रोहतक के आयुक्त, पुलिस महानिदेशक, पंजाब के गृह विभाग के प्रधान सचिव, केंद्रीय गृह सचिव, सुनारिया जेल अधीक्षक, डीसी रोहतक व डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह को प्रतिवादी बनाया गया था।

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