कैबिनेटः पुलिस भर्ती में पहली नौकरी पर ही मिलेगा 5 अंकों का लाभ, पढ़ें बैठक में क्या-क्या हुए फैसले
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हरियाणा सरकार ने चुनावी मोड में आते हुए लोकसभा चुनाव के बाद पहली बैठक में अनेक अहम निर्णय लिए हैं। पुलिस विभाग के अलावा ग्रुप बी, सी और डी श्रेणी की भर्तियों के नियमों को और कड़ा किया गया है। पुलिस भर्ती में अब पांच अंक का लाभ उम्मीदवार को पहली नौकरी पर ही मिलेगा। नए बदलाव मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल बैठक में किए गए।
प्रदेश सरकार ने पंजाब पुलिस (हरियाणा संशोधन) नियम, 2019 को मंजूरी के साथ ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की अधिसूचना में भी बदलाव किया है। पंजाब पुलिस नियमों में संशोधन के अनुसार, हरियाणा पुलिस की भर्ती में उम्मीदवार को पांच अंक तभी दिए जाएंगे यदि आवेदक या आवेदक के परिवार से पिता, माता, पति-पत्नी, भाइयों और पुत्रों में से कोई भी व्यक्ति हरियाणा या अन्य किसी सरकार में नहीं है, या नहीं रहा है।
दूसरी नौकरी के लिए उम्मीदवार पांच अंक का पात्र नहीं होगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की अधिसूचना में फेरबदल से ग्रुप, बी, सी और डी श्रेणी की भर्तियों में भी पांच अंक तभी मिलेंगे, जब परिवार से कोई भी व्यक्ति न तो सरकारी नौकरी में है और न ही रहा हो। अभी तक यह प्रावधान नहीं था। परिवार से किसी ओर से सरकारी नौकरी में होने पर भी पांच अंक दिए जाते थे।
अनाथ उम्मीदवार को पांच अंकों का नियम भी बदला
संशोधन के बाद अब यह नियम भी बदल गया है कि अनाथ उम्मीदवार को 5 अंक प्रदान किए जाएंगे। अब संशोधन के अनुसार पांच अंकों का लाभ तभी दिया जाएगा यदि आवेदक पहली या दूसरी संतान है और उसके पिता की मृत्यु 42 वर्ष की आयु से पहले हो गई है।
यदि आवेदक पहली या दूसरी संतान है और उसके पिता की मृत्यु आवेदक के 15 वर्ष की आयु से पहले हो गई है तो भी लाभ मिलेगा। वर्तमान नियमों के अनुसार विधवाएं पांच अंक प्राप्त करने की पात्र रहेंगी।
ग्रुप बी, सी, डी भर्ती के नियमों में भी अहम बदलाव
मंत्रिमंडल ने ग्रुप बी, ग्रुप सी एवं ग्रुप डी श्रेणी के पदों पर भर्ती संबंधित नियमों को भी बदला है। संशोधन के अनुसार, ग्रुप बी अर्थात स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक, शैक्षणिक सुपरवाइजर एवं टीचर एजुकेटर और सभी विभागों में ग्रुप सी एवं ग्रुप डी के पदों से संबंधित उम्मीदवारों का चयन एवं नामों की सिफारिश लिखित परीक्षा, सामाजिक-आर्थिक मानदंड और अनुभव के आधार पर की जाएगी।
आयोग को प्रश्न की संख्या, प्रति प्रश्न अंक और लिखित परीक्षा की समयावधि निर्धारित करने की स्वतंत्रता होगी। कुल 100 अंक होंगे, जिसमें लिखित परीक्षा के लिए 90 अंक और सामाजिक-आर्थिक मानदंडों और अनुभव के लिए 10 अंक रहेंगे।
लिखित परीक्षा के 90 अंकों को दो भागों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें सामान्य जागरूकता, तर्क, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, अंग्रेजी, हिंदी और संबंधित या प्रासंगिक विषय के लिए 75 प्रतिशत वेटेज और हरियाणा के इतिहास, सामयिक मामलों, साहित्य, भूगोल, नागरिक शास्त्र, पर्यावरण और संस्कृति के लिए 25 प्रतिशत वेटेज होगा। अनुभव और सामाजिक-आर्थिक मानदंड के लिए 10 अंक होंगे।
घुमंतू जातियों को भी पांच अंकों का लाभ
आवेदक ऐसी विमुक्त जनजाति (विमुक्त जाति और टपरीवास जाति) या हरियाणा की ऐसी घुमंतू जनजाति से संबंधित है, जो न तो अनुसूचित जाति है और न ही पिछड़ा वर्ग है, तो पांच अंक दिए जाएंगे।
समान या उच्चतर पद पर अधिकतम 16 वर्षों के अनुभव में से प्रत्येक वर्ष या छह महीने से अधिक के भाग के लिए आधा अंक दिया जाएगा। छह मास से कम अवधि के लिए कोई अंक नहीं मिलेगा। किसी भी आवेदक को किसी भी परिस्थिति में सामाजिक-आर्थिक मानदंड और अनुभव के लिए दस से अधिक अंक नहीं दिए जाएंगे।
अब और चौड़ी होंगी गांवों की सड़कें
हरियाणा के गांवों की सर्कुलर व आबादी तक की सड़कों को और चौड़ा करने के मसौदे को मंगलवार को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक में कृषक समुदाय को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से पूर्वी पंजाब होल्डिंग्स (चकबंदी एवं विखंडन की रोकथाम) नियम 1949 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। ये नियम पूर्वी पंजाब होल्डिंग्स (चकबंदी एवं विखंडन की रोकथाम) हरियाणा संशोधन नियम 2019 कहे जाएंगे।
अब निजी मोलभाव से भी जमीन खरीदने पर जोर
सरकार अब पुनर्वास और पुनर्स्थापना संबंधी मामलों के लिए जमीनों की खरीद को निजी मोलभाव के माध्यम से भी खरीदने पर जोर देगी, बशर्ते जमीन को लेकर किसी प्रकार की कोई अधिसूचना न हो। मंत्रिमंडल की ओर से भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार की धारा 46 की उपधारा (1) में निजी मोलभाव के माध्यम से खरीदी गई भूमि की सीमाएं अधिसूचित करने के संबंध में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
उप तहसील बनाने को हरी झंडी
मंत्रिमंडल द्वारा जिला नूह के इंडरी को उप-तहसील बनाने और जिला करनाल की उप तहसील बल्लाह से तहसील असंध में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
मान्य रहेगा विकास शुल्कों के भुगतान पर चक्रवृद्धि ब्याज
विभिन्न आवासीय प्रोजेक्ट के तहत कॉलोनाइजरों द्वारा अदा किए जाने वाले विकास शुल्कों पर लगने वाला चक्रवृद्धि ब्याज हर हाल में मान्य होगा। कोई भी न्यायालय या प्राधिकरण वसूले गए किसी चक्रवृद्धि ब्याज की प्रतिपूर्ति या इस संबंध में किए गए द्विपक्षीय अनुबंध या जारी किए गए कार्यकारी निर्देशों या प्राप्त की गई किसी शपथ के निरस्तीकरण के निर्देश देने वाला कोई आदेश या डिक्री लागू नहीं होगा।
इसी बाबत मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास और विनियमन अधिनियम, 1975 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। नए अधिनियम को हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास और विनियमन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2019 कहा जाएगा।
कैबिनेट के अहम फैसले
.पीजीटी फिजिक्स, कैमिस्ट्री और गणित के पद पर पदोन्नति के लिए 11 अप्रैल 2012 को अधिसूचित विभिन्न श्रेणियों के अध्यापकों के लिए सेवा नियम-2012 में संशोधन, छूट को मंजूरी।
. मेवात जिला स्कूल शिक्षा (ग्रुप बी) सेवा नियम, 2012 मे संशोधन को भी स्वीकृति। नए नियम मेवात जिला स्कूल शिक्षा (ग्रुप बी) सेवा (संशोधन) नियम, 2019 कहे जाएंगे।
. पीजीटी फिजिक्स के पद पर पदोन्नति के लिए शैक्षणिक योग्यता, अनुभव मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ एमएससी फिजिक्स/एप्लाइड फिजिक्स/न्यूक्लियर फिजिक्स/इलेक्ट्रोनिक्स फिजिक्स और बीएड होगी। इसके अलावा, टीजीटी साइंस या टीजीटी गणित के रूप में दो वर्ष का अध्यापन अनुभव तथा हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटीईटी), स्कूल अध्यापक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाणपत्र होना चाहिए।
. पीजीटी केमिस्ट्री के पद पर पदोन्नति के लिए शैक्षणिक योग्यता, अनुभव मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ एमएससी कैमिस्ट्री या बायो कैमिस्ट्री और बीएड होगी। टीजीटी साइंस या टीजीटी गणित के रूप में दो वर्ष का अध्यापन अनुभव तथा हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटीईटी), स्कूल अध्यापक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाणपत्र होना चाहिए।
. यदि टीजीटी साइंस के पास गणित में दो वर्ष का अध्यापन अनुभव नहीं है तो उसे पीजीटी मैथेमैटिक्स के पद पर पदोन्नत नहीं किया जा सकता था चाहे उसके पास गणित में मास्टर डिग्री क्यों न हो और स्नातक स्तर पर गणित का अध्ययन क्यों न किया हो। इसी प्रकार, टीजीटी मैथेमैटिक्स को फिजिक्स या कैमेस्ट्री में मास्टर डिग्री होने बावजूद, उसी विषय के अध्यापन अनुभव की आवश्यकता के कारण पीजीटी फिजिक्स या कैमेस्ट्री के पद पर पदोन्नत नहीं किया जा सकता था।
. हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एचएसआईआईडीसी) प्रबंधन प्रशिक्षु, प्रबंधक (वित्त) के 6 पद सीधी भर्ती से भर सकेगा। चयन समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कर दी गई है। एचएसआईआईडीसी के चेयरमैन तथा प्रबंध निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के निदेशक इसके सदस्य होंगे। यह भी निर्णय लिया गया कि भर्ती में पारदर्शी एवं मैरिट आधारित समाधान मानदंडों का अनुपालन किया जाएगा।
. हरियाणा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, मुख्यालय (ग्रुप बी) सेवा नियम, 2018 को स्वीकृति।
. हरियाणा विकास एवं पंचायत विभाग (ग्रुप सी) क्षेत्रीय अधिकारी नियम, 2012 में संशोधन को मंजूरी। ग्राम सचिव के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता को मैट्रिक से बढ़ाकर स्नातक किया गया।