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पटाखों पर बैन के खिलाफ दायर याचिका का निपटारा, प्रशासन को मांग पत्र पर निर्णय लेने का आदेश

Wed, 11 Nov 2020 03:54 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Wed, 11 Nov 2020 03:54 PM IST
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Settlement of petition filed against ban on firecrackers in Chandigarh
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : amar ujala

चंडीगढ़ में पटाखे जलाने और बेचने पर चंडीगढ़ प्रशासन ने जो पाबंदी लगाई है, उससे जुड़ी याचिका का निपटारा होने के बाद भी अभी शहर में पटाखे बेचने और उनका इस्तेमाल किया जा सकेगा या नहीं, इस पर संशय की स्थिति बनी हुई है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अब गेंद फिर से प्रशासन के पाले में डालते हुए चंडीगढ़ क्रैकर्स डीलर्स एसोसिएशन के मांगपत्र पर प्रशासन को फैसला लेने के आदेश दिए हैं। 

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अब प्रशासन को यह निर्णय लेना है कि उन्हें इस बारे में क्या करना है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को छूट दी है कि वे अपने नुकसान का मुआवजा पाने के लिए सिविल सूट दाखिल कर सकते हैं। एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया था कि 23 अक्तूबर को शहर में पटाखे बेचने के लिए लाइसेंस लेने के आवेदन मांगे थे।
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सभी आवेदकों ने लाइसेंस के लिए आवेदन कर दिया था। लाइसेंस के लिए 1635 आवेदन आए थे और 3 नवंबर को ड्रॉ निकाल कर 96 को लाइसेंस जारी कर उन्हें जगह भी अलॉट कर दी गई। जिन डीलर्स का ड्रॉ में नाम आ गया था, उन्होंने उसके बाद बड़े पैमाने पर पटाखे खरीदने के लिए ऑर्डर देकर भुगतान भी कर दिया। अब अचानक प्रशासन ने छह नवंबर को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आदेश जारी कर शहर में पटाखे चलाने और बेचने पर पाबंदी लगा दी।
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एसोसिएशन का कहना है कि लॉकडाउन से वह पहले ही बदहाल आर्थिक स्थित में थे। लॉकडाउन के कारण वह कोई और काम भी नहीं कर पाए थे। अब जब पटाखे बेचने का उन्हें लाइसेंस जारी कर दिया गया तो प्रशासन ने फिर से उन्हें झटका देकर पटाखे बेचने पर ही पाबंदी लगा दोहरी मार कर दी है। 


इन सभी डीलर्स ने पटाखों के बेचे और जलाए जाने पर छह नवंबर को लगाए प्रतिबंध के आदेश को रद्द किए जाने की हाईकोर्ट से मांग की थी। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद इन डीलर्स के मांग पत्र पर प्रशासन को निर्णय लेने के आदेश दिए हैं। साथ ही याचिकाकर्ताओं को छूट दी है कि वह अपने नुकसान का मुआवजा पाने के लिए सिविल सूट दाखिल कर सकते हैं। 

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