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मोबाइल की खराबी ठीक न करने पर मुआवजा देने के आदेश

Mon, 11 Apr 2016 01:37 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Mon, 11 Apr 2016 01:37 AM IST
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service deficiency: consumer forum order for compensation
कंज्यूमर फोरम - फोटो : demo pics

मोबाइल की खराबी ठीक न करने पर उपभोक्ता फोरम ने मोबाइल कंपनी को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है। फोरम ने मोबाइल कंपनी व अन्य को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को नया मोबाइल दें। साथ ही सेवा में कोताही के लिए ढाई हजार रुपये मुआवजा और साढ़े पांच हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करें।

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यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-2 के अध्यक्ष राजन देवान ने सुनवाई के बाद दिया है। शिवानी शर्मा निवासी सेक्टर-40 ए चंडीगढ़ ने सेक्टर-32 डी स्थित असस सर्विस सेंटर, मुंबई स्थित असस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ओर नई दिल्ली के लक्ष्मी नगर स्थित एसके टेलीकॉम के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी।
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शिवानी शर्मा ने उपभोक्ता फोरम को बताया कि उन्होंने असस मॉडल 2 मोबाइल हैंडसेट 24 मार्च 2015 को 10 हजार रुपये में खरीदा। इसकी वारंटी एक वर्ष की थी। 21 जुलाई 2015 को मोबाइल में खराबी आ गई।
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उन्होंने सेक्टर-32 डी स्थित असस सर्विस सेंटर में अगले दिन संपर्क किया। सर्विस सेंटर ने खराबी ठीक करने केलिए 1500 रुपये की मांग की। दूसरे पक्ष की ओर से पक्ष न रखने पर उपभोक्ता फोरम ने एकतरफा (एक्सपार्टी) करार दिया है।

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