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शहर में धारा 144 की लागू, कांट्रेक्ट स्टाफ का रखना होगा रिकॉर्ड

Sun, 09 May 2021 02:46 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Sun, 09 May 2021 02:46 AM IST
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Section 144 is applicable in the city, record of contract staff will be kept
चंडीगढ़। शहर में महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डीसी ने निर्देश दिए हैं कि जो भी कंपनियां रात के समय पिक एंड ड्रॉप की सुविधा प्रदान करती हैं, उन्हें अपने कैब ड्राइवर और अन्य कांट्रेक्ट स्टाफ का पूरा रिकार्ड रखना होगा, ताकि पुलिस किसी भी समय इस रिकार्ड की जांच कर सके। ये आदेश 20 मई से लेकर 18 जुलाई 2021 तक लागू रहेंगे।
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डीसी ने कहा कि शहर में चल रहे कॉल सेंटर्स, कॉरपोरेट हाउसेज, मीडिया हाउसेज और कई अन्य कंपनियों में रात की शिफ्ट में महिलाएं काम करती हैं, जिनको कंपनियों द्वारा पिक एंड ड्रॉप के लिए कैब की सुविधा दी जाती है। यही कारण है कि इनका पूरा रिकॉर्ड रखने की जरूरत है, ताकि महिला स्टाफ के साथ किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि न हो। निर्देश दिए गए हैं कि महिला स्टाफ रात के समय कैब ड्राइवर के साथ अकेले सफर न करे। उनके साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड या फिर मेल स्टाफ भी भेजा जाना चाहिए। कैब द्वारा ऐसा रूट अपनाया जाना चाहिए कि महिला स्टाफ को सबसे पहले पिक और सबके बाद में ड्रॉप न किया जाए। उन्होंने कहा कि महिला स्टाफ को उनके घर के ठीक सामने ही ड्रॉप किया जाना चाहिए। ऐसा रास्ता जहां पर कैब जाने की सुविधा न हो, वहां पर सिक्योरिटी गार्ड या फिर कोई मेल कर्मचारी साथ जाकर उसे घर तक छोड़ कर आए। उन्होंने कहा है कि कैब में चालक द्वारा किसी अन्य बाहरी व्यक्ति को न बिठाया जाए और इसमें एक जीपीएस सिस्टम भी इंस्टॉल किया जाना चाहिए, ताकि इसके रुट पर नजर रखी जा सकें।
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होटलों के लिए आईडी प्रूफ लेना अनिवार्य
पुलिस विभाग ने चेतावनी जारी की थी कि असामाजिक तत्व होटलों, रेस्टोरेंट्स, गेस्ट हाउस और सराय की शरण ले सकते हैं। यही कारण है कि डीसी ने शहर में धारा 144 लागू कर दी है। डीसी ने आदेश जारी किए हैं होटल में ठहरने वाले सभी लोगों का पहचान पत्र लिया जाए। इसके अलावा उन्हें अज्ञात व्यक्तियों को अपने यहां शरण न देने के निर्देश दिए हैं। आईकार्ड के रूप में गेस्ट से आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर फोटो क्रेडिट कार्ड लिया जा सकता है। ये आदेश 20 मई से से 18 जुलाई 2021 तक लागू रहेंगे।
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सार्वजनिक स्थान पर धरने-प्रदर्शनों पर रोक
डीसी ने शहर में धारा-144 लागू कर धरने प्रदर्शनों पर रोक लगा दी है। इसके तहत शहर के सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी संगठन या यूनियन धरने-प्रदर्शन नहीं कर सकेगी। प्रदर्शन, रैली व धरने के लिए प्रशासन ने सेक्टर-25 रैली ग्राउंड की जगह सुनिश्चित की है। यहां भी प्रदर्शन से पहले अनुमति लेनी अनिवार्य होगी।
थिनर और फ्लूड्स बेचने पर प्रतिबंध
शहर में बढ़ते नशे के कारोबार को रोकने के लिए प्रशासन ने अहम कदम उठाया है। अगले 60 दिनों के लिए थिनर और फ्लूड्स बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दी गई है। इन पदार्थों का इस्तेमाल नशे की डोज के रूप में होता है। खासकर बच्चों तक आसानी से पहुंच होने के कारण वे इनका इस्तेमाल नशे के तौर पर करते हैं। बेचने के साथ बोतल वाले फ्लूड और थिनर की प्रोडक्शन पर भी रोक लगा दी गई है। ये आदेश 5 जुलाई 2021 तक प्रभाव में रहेंगे।

इमीग्रेशन और स्टूडेंट वीजा कंपनियों को पुलिस को देनी होगी जानकारी
डीसी ने ये भी आदेश जारी किए हैं कि इमीग्रेशन और स्टूडेंट वीजा कंपनियों के मालिकों को अपना काम शुरू करने से पहले पुलिस को अपने बारे में पूरे जानकारी देनी होगी। यह सामने आया है कि ऐसी कंपनियां अपना काम शुरू कर लेती हैं और लोगों को ठकने के बाद अपना ऑफिस बंद कर देती हैं। यही कारण है कि ऐसी सभी कंपनियों को शहर में काम शुरू करने से पहले सेक्टर-9 स्थित पुलिस हेडक्वार्टर की पब्लिक विंडो पर अपने बारे में जानकारी देनी होगी।
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