फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Samjhauta Express blast case, NIA court order challenged in High Court

समझौता ब्लास्ट मामला: पाकिस्तानी महिला ने एनआईए कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में दी चुनौती

Sat, 20 Jul 2019 12:16 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Sat, 20 Jul 2019 12:16 AM IST
विज्ञापन
Samjhauta Express blast case, NIA court order challenged in High Court
स्वामी असीमानंद - फोटो : फाइल फोटो

एनआईए की विशेष अदालत द्वारा बहुचर्चित समझौता एक्सप्रेस बम धमाके के मामले में दिए गए फैसले को पाकिस्तानी महिला ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। पाक महिला ने अपनी याचिका में कहा कि एनआईए अदालत का फैसला खामियों से भरा हुआ है और इसे सुनाते हुए अदालत ने जूडीशियल माइंड का प्रयोग नहीं किया।

विज्ञापन


भारत और पाकिस्तान के बीच सप्ताह में दो दिन चलने वाली समझौता एक्सप्रेस में 18 फरवरी 2007 को धमाका हुआ था। यह ट्रेन दिल्ली से अटारी जा रही थी। पानीपत के दीवाना स्टेशन के नजदीक अचानक इस ट्रेन में विस्फोट हो गया जिसमें 68 लोगों की मौत और 12 लोग घायल हुए थे। धमाके में जान गंवाने वालों में अधिकतर पाकिस्तानी नागरिक थे। 
विज्ञापन


मारे गए 68 लोगों में 16 बच्चों समेत चार रेलवे कर्मी भी थे। एनआईए कोर्ट ने 20 मार्च को केस के आरोपी स्वामी असीमानंद, लोकेश शर्मा, कमल चौहान और राजेंद्र चौधरी को सबूतों के अभाव में निर्दोष मान बरी कर दिया था। अब पाकिस्तानी महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा है कि इस मामले में फैसला खामियों से भरा है और इंसाफ नहीं किया गया है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


महिला ने अपने वकील मोमिन के माध्यम से यह याचिका दाखिल की है और फिलहाल यह हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में है। अगर याचिका पर रजिस्ट्री ने कोई आपत्ति नहीं लगाई तो संभवत: अगले सप्ताह हाईकोर्ट सुनवाई कर सकता है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed