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समझौता ब्लास्ट: केस में आया नया मोड़, गवाह का NIA को झटका
ब्यूरो/अमर उजाला, पंचकूला
Updated Sat, 24 Dec 2016 12:49 AM IST
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Samjhauta blast case
- फोटो : File Photo
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पानीपत के बहुचर्चित समझौता ब्लास्ट मामले में एनआईए को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। यह झटका तब लगा जब मामले में शुक्रवार को पंचकूला की एनआईए अदालत में सुनवाई के दौरान गवाही देने आए 5 में से 4 गवाह अपने पहले दिए बयानों से मुकर गए। इससे एनआईए का पक्ष कोर्ट में लगातार कमजोर पड़ता जा रहा है।
शुक्रवार को मामले के मुख्य आरोपी असीमानंद को छोड़ कर सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए। एनआईए अदालत में असीमानंद सहित लोकेश शर्मा, राजेंद्र पहलवान, कमाल चौहान के खिलाफ मामला चल रहा है। शुक्रवार को इस मामले में गुजरात से आए 5 गवाहों के बयान दर्ज हुए। सुनवाई के दौरान गवाह सुनील भाई, मंसू भाई, फूलचंद भाई और केवट भाई अपने द्वारा पूर्व में दिए बयानों से मुकर गए।
आप को बता दे कि अभी तक इस मामले में कुल 188 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। इनमें से करीब 40 से भी ज्यादा गवाह अब तक एनआईए कोर्ट में अपने पहले के दिए बयानों से मुकर चुके हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी और 20 जनवरी को होगी।
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शुक्रवार को मामले के मुख्य आरोपी असीमानंद को छोड़ कर सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए। एनआईए अदालत में असीमानंद सहित लोकेश शर्मा, राजेंद्र पहलवान, कमाल चौहान के खिलाफ मामला चल रहा है। शुक्रवार को इस मामले में गुजरात से आए 5 गवाहों के बयान दर्ज हुए। सुनवाई के दौरान गवाह सुनील भाई, मंसू भाई, फूलचंद भाई और केवट भाई अपने द्वारा पूर्व में दिए बयानों से मुकर गए।
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आप को बता दे कि अभी तक इस मामले में कुल 188 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। इनमें से करीब 40 से भी ज्यादा गवाह अब तक एनआईए कोर्ट में अपने पहले के दिए बयानों से मुकर चुके हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी और 20 जनवरी को होगी।
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40 से ज्यादा गवाह मुकर गए हैं पहले दिए बयानों से
आपको बता दें कि एनआईए कोर्ट की ओर से आईपीसी कि धाराओं 120, 302, 307, 124 एवं 440 व रेलवे एक्ट 150, 151 के साथ डैमेज टू पब्लिक एक्ट के तहत 3, 4 के साथ धारा 16 व 17 सहित कुल 18 धाराओं के तहत आरोपियों के खिलाफ आरोप पहले ही तय किए जा चुके हैं।
इसके बाद अब मामले का ट्रायल पंचकूला की विशेष एनआईए कोर्ट में चल रहा है। इस मामले में अभी तक करीब 188 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं कई महत्वपूर्ण गवाहियां होनी अभी बाकी हैं।
जिक्रयोग है कि 18 फरवरी, 2007 कोे समझौता एक्सप्रेस में हुए विस्फोट एक आतंकवादी घटना थी। यह ट्रेन दिल्ली से अटारी होते हुए पाकिस्तान जा रही थी, विस्फोट हरियाणा के पानीपत जिले में चांदनी बाग थाने के अंतर्गत सिवाह गांव के दीवाना स्टेशन के नजदीक हुए थे। विस्फोट से लगी आग में करीब 68 व्यक्तियों की मौत हो गई थी और 13 अन्य घायल हो गए थे। मारे गए ज्यादातर लोग पाकिस्तानी नागरिक थे।
इसके बाद अब मामले का ट्रायल पंचकूला की विशेष एनआईए कोर्ट में चल रहा है। इस मामले में अभी तक करीब 188 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं कई महत्वपूर्ण गवाहियां होनी अभी बाकी हैं।
जिक्रयोग है कि 18 फरवरी, 2007 कोे समझौता एक्सप्रेस में हुए विस्फोट एक आतंकवादी घटना थी। यह ट्रेन दिल्ली से अटारी होते हुए पाकिस्तान जा रही थी, विस्फोट हरियाणा के पानीपत जिले में चांदनी बाग थाने के अंतर्गत सिवाह गांव के दीवाना स्टेशन के नजदीक हुए थे। विस्फोट से लगी आग में करीब 68 व्यक्तियों की मौत हो गई थी और 13 अन्य घायल हो गए थे। मारे गए ज्यादातर लोग पाकिस्तानी नागरिक थे।