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चंडीगढ़ः आईएसआई की मदद करने के आरोपी सज्जाद हुसैन की जमानत याचिका खारिज

Fri, 05 Oct 2018 10:33 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 05 Oct 2018 10:33 PM IST
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Sajjad Hussain bail plea dismissed by punjab haryana high court
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : File Photo

पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद करने के आरोपी सज्जाद हुसैन को एक बार फिर से बड़ा झटका देते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे पहले भी हाईकोर्ट ने सज्जाद हुसैन की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और ऐसे संगीन मामले के आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। 

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2 फरवरी 2016 को पंजाब पुलिस ने पठानकोट कंटोनमेंट के पास इरशाद नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। इसके पास से एक स्मार्टफोन के अलावा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली के कई महत्वपूर्ण सैनिक ठिकानों की फोटो व गोपनीय दस्तावेज भी बरामद हुए थे। पुलिस ने मामले में इरशाद सहित सज्जाद हुसैन के खिलाफ पठानकोट के शाहपुर कंडी पुलिस थाने में 2 फरवरी 2016 इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की धारा-3 , आईपीसी की धारा-420/467/468/471 और आईटी एक्ट की धारा- 63/65/66-डी/68-ए के तहत मामला दर्ज कर लिया था।
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 बताया गया था कि इस मामले में इरशाद के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ संबंध थे और यह सभी फोटो और दस्तावेज इरशाद आगे भेजने वाला था। याचिकाकर्ता सज्जाद हुसैन पर आरोप है कि उसने ही इरशाद को इन सभी ठिकानों पर ले जाने में जरूरी मदद दी थी। इसके लिए सज्जाद के बैंक में राशि भी जमा करवाई गई थी। मामले में सज्जाद हुसैन ने गत वर्ष भी जमानत की हाईकोर्ट से मांग की थी। जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। 

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