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रायन स्कूल के मालिक पिंटो, माता-पिता संग जमानत के लिए पहुंचे हाईकोर्ट

Sun, 17 Sep 2017 12:27 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sun, 17 Sep 2017 12:27 AM IST
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Ryan school owners file anticipatory bail plea in High Court
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : File Photo
गुरुग्राम के रेयान स्कूल जहां दूसरी कक्षा के छात्र प्रद्युमन की हत्या हुई थी, के मालिक रेयान ऑगस्टाइन पिंटो, उनके पिता रेयान ऑगस्टाइन फ्रांसिस पिंटो और उनकी माता ग्रेस पिंटो ने अपनी अग्रिम जमानत की मांग को लेकर शनिवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इन तीनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, आर्म्स एक्ट की धारा 25, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 और पोक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
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इससे पहले इन्हे हाईकोर्ट से महज एक दिन की अंतरिम जमानत मिली थी, जिसकी अवधि शुक्त्रस्वार को ?त्म हो गई है। अब अपनी गिर?्तारी के डर से तीनों ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए याचिका दायर की है। इनसे कुछ ही देर पहले रयान इंटरनेशनल स्कूल के नार्थ इंडिया हेड फ्रांसिस थॉमस ने भी हाईकोर्ट में अपनी जमानत की मांग लेकर याचिका दायर की है। फ्रांसिस थॉमस को स्कूल में छात्र की हत्या के मामले में पुलिस ने 11 सितंबर को गिरफ्तार किया था।
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थॉमस को पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 के तहत गिरफ्तार किया गया है। वह इस समय भोंडसी में पुलिस हिरासत में है। इन सभी याचिकाओं पर हाईकोर्ट सोमवार को सुनवाई कर सकता है। रयान स्कूल के मालिकों का कहना है कि वे इस मामले की जांच में जांच एजेंसी को पूरा सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें पूछताछ के दौरान गिरफ्तार किया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन पर जो आरोप लगाए गए हैं, वे सही नहीं हैं बल्कि यह आरोप उन पर मीडिया और राज्य सरकार के दबाव में ही लगाए हैं। 
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