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Chandigarh News: स्कूल बसों की जांच, अनियमितता पाए जाने पर आरटीए ने दिया नोटिस

Mon, 08 May 2023 01:19 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 08 May 2023 01:19 AM IST
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RTA gave notice on investigation of school buses, irregularity found
पंचकूला। पिछले दिनों गांव रत्तेवाली के समीप हुए स्कूल बस सड़क हादसे के बाद आरटीए विभाग ने स्कूल बसों की जांच की है। जांच में कई स्कूलों की बसों में अनियमितताएं पाई गईं। इसके बाद आरटीए विभाग ने स्कूलों को नोटिस दिया है। वहीं, कमियों को ठीक करने के आदेश दिए हैं। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) हैरतजीत कौर बराड़ पिछले दिनों माउंट लीटरा हेरिटेज स्कूल कोट में पहुंची थीं और स्कूल बस का निरीक्षण किया था। उन्होंने हरियाणा सरकार द्वारा सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत पंचकूला के सभी स्कूलों की बसों का निरीक्षण किए जाने के आदेश दिए थे। मोटर वाहन इंस्पेक्टर ब्रिजेश को शहर के स्कूलों की बसों की जांच करने के बाद रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे और कहा था कि अगर कोई स्कूल किसी भी प्रकार की सरकार की ओर से बनाई गई सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत नियमों की पालना नहीं करेगा तो उस पर मोटरवाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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मोटर वाहन इंस्पेक्टर ब्रिजेश ने बताया कि हॉलमार्क स्कूल की बस में लगे दो अग्निशामक यंत्र, दवाइयां एक्सपायर थीं। डीसी मॉडल स्कूल की बस में लगे दो अग्निशामक यंत्र पर एक्सपायरी तारीख नहीं थी और सीसीटीवी कैमरे की तीन महीने की स्टोरेज भी नहीं थी। लीटरा हेरिटेज स्कूल की बसों का परमिट नहीं था। गुरुकुल स्कूल की बसों में सीसीटीवी कैमरे की तीन महीने की स्टोरेज नहीं थी। जांच के बाद बस संचालकों को कमियों को निर्धारित समय में पूरा करने कर दोबारा जांच के निर्देश दिए हैं।
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हरियाणा सरकार ने बनाई है सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी
आरटीए ने हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत बसों में सीसीटीवी कैमरा, बस ड्राइवर के पास कम से कम 5 साल का अनुभव, स्कूल बस में जीपीएस सिस्टम, स्कूल वाहन का परमिट या स्वीकृति पत्र, बसों में बच्चों की सुरक्षा के लिए लगाए गए स्टाफ, कंडक्टर महिला अटेंडेट, बस में फर्स्ट एड किट, बस स्टाफ यूनिफार्म में मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र, बस के टायरों कि स्थिति, रिफ्लेक्टर टेप, हेल्पलाइन नंबर पुलिस और स्कूल नंबर, इंडिकेटर चालू हालात में, बस में रूट बोर्ड और समय सारिणी, बस में सभी आवश्यक परमिट, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, पॉल्यूशन प्रमाण पत्र होने चाहिए।
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