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Chandigarh News: हादसे में जान गंवाने वाली महिला के परिजनों को 23 लाख रुपये मुआवजा

Sun, 26 Feb 2023 02:14 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 26 Feb 2023 02:14 AM IST
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Rs 23 lakh compensation to the family of the woman who lost her life in the accident
चंडीगढ़। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाली महिला के पति को 23 लाख रुपये मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। यह राशि बीमा कंपनी, वाहन चालक और गाड़ी के मालिक को देनी होगी। फाजिल्का निवासी परमजीत कौर (25) की 18 मार्च 2019 को सड़क हादसे में मौत हो गई थी। महिला के परिवार की ओर से वकील नवदीप अरोड़ा ने ट्रिब्यूनल में केस फाइल किया था। मामले के मुताबिक परमजीत कौर अपनी बहन बलविंदर कौर के साथ बाइक पर जा रही थी, जिसे मलकीत सिंह चला रहा था। वह फाजिल्का में डॉ. निर्मला कंबोज अस्पताल के सामने पहुंची तेजी से आ रहे ट्राले ने बाइक को टक्कर मार दी।
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ट्राले को जलालाबाद पंजाब का निवासी जरनैल सिंह चला रहा था। टक्कर मारने के बाद वह मौके से फरार हो गया। घायलों को जलालाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान परमजीत कौर की मौत हो गई थी। परमजीत कौर के परिजनों ने बताया कि ट्राले का चालक बड़ी लापरवाही से गाड़ी चला रहा था और उसी वजह से यह हादसा हुआ। पुलिस ने ट्राला चालक के खिलाफ केस दर्ज किया था।
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