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अगर ये नंबर प्लेट न लगाई तो कटेगा चालान

Thu, 19 Dec 2013 02:02 PM IST
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 19 Dec 2013 02:02 PM IST
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वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) न लगाने वाले वाहनों के चालान काटने को लेकर जल्द ही प्रशासन के परिवहन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
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इस अधिसूचना में स्पष्ट होगा कि मोटर व्हीकल एक्ट के किस सेक्शन के तहत चालान काटा जाएगा। आरएलए के अधिकारियों के अनुसार मोटर व्हीकल एक्ट में गलत नंबर प्लेट के चालान और जुर्माने का उल्लेख है।
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एक्ट के इसी सेक्शन के तहत अब एचएसआरपी न लगाने वाले वाह चालकों के चालान काटे जाएंगे। परिवहन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी होने के तुरंत बाद ट्रैफिक पुलिस चालान काटना शुरू कर देगा।
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फिलहाल सीएच-01-एक्यू से एवी सीरीज से वाहनों के चालान काटे जाएंगे। इस सीरीज के वाहनों पर एचएसआरपी लगाने का काम पूरा हो गया है।

आरएलए ने अक्तूबर में चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस को पत्र लिखकर एचएसआरपी न लगाने वाले वाहनों के चालान करने शुरू करने को कहा था।

ट्रैफिक पुलिस ने चालान करने की जगह आरएलए से यह पूछ लिया था कि मोटर व्हीकल एक्ट के किस सेक्शन के तहत चालान काटे जाएं।

ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि एक्ट में अभी ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जो कि एचएसआरपी न लगाने वाले वाहनों के चालान काटने की बात कहता हो।

आरएलए कशिश मित्तल ने कहा कि जल्द ही परिवहन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसके बाद चालान कटने शुरू हो जाएंगे।

ज्यादा स्थानों पर लगेगी एचएसआरपी
अपने वाहन पर एचएसआरपी लगाने के लिए अभी लोगों को अपने सेक्टर के अधीन आने वाले कार्यालय में जाना पड़ता है।

फिलहाल यह नंबर प्लेट सेक्टर-17 स्थित आरएलए के अलावा सेक्टर-42 स्थित एसडीएम (साउथ) और इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एसडीएम (ईस्ट) कार्यालय में लग रही है।

यहां लोगों की भीड़ को देखते हुए आरएलए ने शहर में कई और ऐसे स्थान देखे हैं जहां एचएसआरपी लग सकती हैं। इससे लोगों को सुविधा होगी और एचएसआरपी लगाने के काम में तेजी आएगी।

अभी आरएलए एक सीरीज के वाहन चालकों को एक माह का समय एसएचआरपी लगाने के लिए देता है। अब जगह बढ़ जाने से एक साथ दो से तीन सीरीज के वाहन चालकों को एचएसआरपी लगाने का मौका दिया जाएगा।  


ऐसे लगा सकते हैं नई नंबर प्लेट
वाहन चालकों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए सादे कागज पर आवेदन करना होगा। इसमें उन्हें वाहन का चैसिस नंबर, इंजन नंबर, मेक, मॉडल लिखना होगा। साथ ही इंश्योरेंस की कॉपी और आरसी की कॉपी भी आवेदन के साथ लगानी होगी।
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