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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई, ऐसे करें आवेदन, यहां कराएं रजिस्ट्रेशन
Thu, 31 Jan 2019 01:12 PM IST
खुशबू गोयल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: खुशबू गोयल
Updated Thu, 31 Jan 2019 01:12 PM IST
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High security number plate
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रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी (आरएलए) चंडीगढ़ ने एक बार फिर नए और पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बताया गया है कि सीएच 01 बीएच नंबर सीरीज के रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद सीएच 01 बीजी सीरीज के नंबर वाले वाहन चालकों के मालिकों के लिए अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस सीरीज के वाहन मालिक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाने के लिए एक फरवरी से आवेदन कर सकते हैं। वाहन मालिक अपने क्षेत्र में आने वाले आरएलए दफ्तर में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
यहां कराएं रजिस्ट्रेशन
बता दें कि अथॉरिटी की ओर से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाने के लिए शहर में तीन स्थानों का चयन किया गया है। इनमें सेक्टर-17 आरएलए ऑफिस, सेक्टर-42 एसडीएम ऑफिस और इंडस्ट्रियल एरिया फेस 1 स्थित एसडीएम ईस्ट ऑफिस में शामिल हैं।
ऐसे करें आवेदन
आरएलए अधिकारियों के मुताबिक, आवेदन करने के लिए उक्त सीरीज के वाहन मालिक को एक प्लेन पेपर पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने का आवेदन करना होगा। उसमें अपने वाहन का चेसिस नंबर, इंजन नंबर, मेक मॉडल का जिक्र करना। इसके अलावा आवेदन के साथ अपने वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस की कॉपी भी आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। यदि उक्त सीरीज का वाहन मालिक तय समय अवधि तक अपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाता है तो उसके खिलाफ चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस चालान प्रक्रिया शुरू करेगी।
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यहां कराएं रजिस्ट्रेशन
बता दें कि अथॉरिटी की ओर से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाने के लिए शहर में तीन स्थानों का चयन किया गया है। इनमें सेक्टर-17 आरएलए ऑफिस, सेक्टर-42 एसडीएम ऑफिस और इंडस्ट्रियल एरिया फेस 1 स्थित एसडीएम ईस्ट ऑफिस में शामिल हैं।
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ऐसे करें आवेदन
आरएलए अधिकारियों के मुताबिक, आवेदन करने के लिए उक्त सीरीज के वाहन मालिक को एक प्लेन पेपर पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने का आवेदन करना होगा। उसमें अपने वाहन का चेसिस नंबर, इंजन नंबर, मेक मॉडल का जिक्र करना। इसके अलावा आवेदन के साथ अपने वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस की कॉपी भी आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। यदि उक्त सीरीज का वाहन मालिक तय समय अवधि तक अपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाता है तो उसके खिलाफ चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस चालान प्रक्रिया शुरू करेगी।
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