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Punjab News: बिजली डिफाल्टरों को राहत, नौ फीसदी ब्याज पर चार किस्तों में कर सकेंगे बिल का भुगतान
Sat, 27 May 2023 12:52 AM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Sat, 27 May 2023 12:52 AM IST
सार
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा- हम ऐसे बिजली खपतकारों के लिए एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजना लेकर आए हैं, जो अपने बिलों का भुगतान नहीं कर सके हैं।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : iStock
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विस्तार
पंजाब सरकार ने बिजली डिफाल्टरों को बड़ी राहत देते हुए वन-टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू की है। इस योजना के तहत बकाया बिलों की कुल राशि का भुगतान ब्याज सहित एक साल में चार किस्तों में किया जा सकेगा। यह योजना खपतकारों की सभी श्रेणियों, विशेषकर उद्योगों के लिए अगले तीन महीने तक उपलब्ध होगी। ऐसे मामलों में अब तक लागू योजना के तहत, डिफाल्टरों को 18 प्रतिशत ब्याज के साथ लंबित राशि का देर से भुगतान करना होता है लेकिन उपरोक्त वन-टाइम सेटलमेंट योजना के तहत ब्याज दर को घटाकर 9 फीसदी किया गया है।
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कनेक्शन कटने और उसकी बहाली के बीच की पूरी अवधि के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के बजाय अगर अवधि छह महीने से कम है तो उपभोक्ताओं को इस तरह के शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। अवधि छह महीने से अधिक है तो योजना के अनुसार केवल छह महीने के निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा- हम ऐसे बिजली खपतकारों के लिए एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजना लेकर आए हैं, जो अपने बिलों का भुगतान नहीं कर सके हैं।
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