फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Relief to four HSGPC officials from High Court

Chandigarh News: एचएसजीपीसी के चार पदाधिकारियों को हाईकोर्ट से राहत

Thu, 11 Apr 2024 12:45 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 11 Apr 2024 12:45 AM IST
विज्ञापन
Relief to four HSGPC officials from High Court
-हरियाणा सरकार, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी व अन्य को नोटिस
विज्ञापन


-पद से हटाने के लिए जारी आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़।

हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एचएसजीपीसी) के चार पदाधिकारियों को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उनको पद से हटाने के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही याचिका पर हरियाणा सरकार, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। साथ हाई कोर्ट ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की नई कमेटी पर रोक लगा दी है। रमणीक सिंह, गुरमीत सिंह, गुरबख्श सिंह व मंजीत सिंह ने एडवोकेट शिव कुमार शर्मा के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए बताया है कि 28 मार्च को कमेटी की बजट बैठक तय की गई थी, इस बैठक में सिर्फ बजट ही पास किया जाना था। बैठक शुरू होते ही एक्ट के प्रावधानों के खिलाफ जाकर महासचिव, संयुक्त सचिव, उप प्रधान व कार्यकारी सदस्य पद से हटा दिया गया और नई कमेटी का गठन कर दिया गया। याचिका में बताया गया कि बैठक का एजेंडा न होने के बावजूद यह पूरी कार्यवाई की गई और कमेटी में ही उलटफेर कर दिया गया। बैठक में नई कमेटी बनाई गई, जो पूरी तरह से अनुचित थी और ऐसे में इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। इससे पहले भी एक सदस्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस कार्रवाई को चुनौती दी थी जिस पर पिछले सप्ताह नोटिस जारी कर उसे हटाने पर रोक लगा दी थी। इस याचिका में नई कमेटी के गठन और पदाधिकारियों को पद से हटाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जस्टिस विनोद भारद्वाज ने 28 मार्च के नई कमेटी बनाने के प्रस्ताव पर रोक लगा दी है और सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed