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झूठे शपथ पत्र देकर लिए मकान तो अब करवाइए रेगुलर, 31 तक का समय
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 29 Sep 2016 12:26 AM IST
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सीएचबी
- फोटो : DEMO Pics
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अब शहर में उन लोगों के हाउसिंग बोर्ड के मकान भी रेगुलर हो सकेंगे जिन्होंने झूठे शपथ पत्र देकर अलग- अलग स्कीम में मकान अलॉट करवाए हैं। बोर्ड के अनुसार ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनके नाम पर पहले से मकान हैं या फिर उनकी पत्नी और बच्चों के नाम पर मकान हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हाउसिंग बोर्ड के मकान लिए हुए हैं।
बुधवार को सीएचबी की गर्वनिंग बाडी की बैठक में पॉलिसी को मंजूर करते हुए निर्णय लिया गया कि सभी बकाया राशि लेने के साथ- साथ अब मार्केट वैल्यू के आधार पर जुर्माना देकर अलॉटी मकान एवं फ्लैट को रेगुलर करवा सकता है। इसके लिए सीएचबी ने तीन माह का समय दिया है। 31 दिसंबर के बाद ऐसे अलॉटियों पर हाउसिंग बोर्ड कानूनी कार्रवाई करेगा। मालूम हो कि हाउसिंग बोर्ड जब भी कोई स्कीम लांच करता है तो यह शर्त रखना है कि वही लोग आवेदन करे जिनके नाम पर पहले से कोई प्रापर्टी शहर में नहीं है।
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बुधवार को सीएचबी की गर्वनिंग बाडी की बैठक में पॉलिसी को मंजूर करते हुए निर्णय लिया गया कि सभी बकाया राशि लेने के साथ- साथ अब मार्केट वैल्यू के आधार पर जुर्माना देकर अलॉटी मकान एवं फ्लैट को रेगुलर करवा सकता है। इसके लिए सीएचबी ने तीन माह का समय दिया है। 31 दिसंबर के बाद ऐसे अलॉटियों पर हाउसिंग बोर्ड कानूनी कार्रवाई करेगा। मालूम हो कि हाउसिंग बोर्ड जब भी कोई स्कीम लांच करता है तो यह शर्त रखना है कि वही लोग आवेदन करे जिनके नाम पर पहले से कोई प्रापर्टी शहर में नहीं है।
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बोर्ड ने अलग अलग मकानों के लिए यह जुर्माना राशि की है तय
CHB
- फोटो : File Photo
कैटेगरी जुर्माना (मार्केट वैल्यू के आधार पर)
ईडब्ल्यूएस 5 प्रतिशत
एलआईजी 10 प्रतिशत
एमआईजी 15 प्रतिशत
एचआईजी 20 प्रतिशत
एचआईजी (अपर हाउसेज) 25 प्रतिशत
एचआईजी (इंडिपेंडेंट हाउसेज) 30 प्रतिशत
कॉमर्शियल यूनिट 50 प्रतिशत
ईडब्ल्यूएस 5 प्रतिशत
एलआईजी 10 प्रतिशत
एमआईजी 15 प्रतिशत
एचआईजी 20 प्रतिशत
एचआईजी (अपर हाउसेज) 25 प्रतिशत
एचआईजी (इंडिपेंडेंट हाउसेज) 30 प्रतिशत
कॉमर्शियल यूनिट 50 प्रतिशत