{"_id":"6a1e8b628750a946dc058eb6","slug":"rapper-badshah-club-sago-sealed-in-sector-26-chandigarh-2026-06-02","type":"story","status":"publish","title_hn":"चंडीगढ़ में रैपर बादशाह का क्लब सील: बिल्डिंग नियमों का उल्लंघन, कई नोटिसों के बावजूद नहीं हुआ पालन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
चंडीगढ़ में रैपर बादशाह का क्लब सील: बिल्डिंग नियमों का उल्लंघन, कई नोटिसों के बावजूद नहीं हुआ पालन
Tue, 02 Jun 2026 01:21 PM IST
Nivedita
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: Nivedita
Updated Tue, 02 Jun 2026 01:21 PM IST
सार
क्लब परिसर में ओपन एरिया को कवर करने, बिना मंजूरी निर्माण करने और स्वीकृत बिल्डिंग प्लान में बदलाव जैसे उल्लंघन पाए गए थे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी नियम तोड़ने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ इसी तरह कार्रवाई जारी रहेगी।
विज्ञापन
बादशाह
- फोटो : Instagram
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
चंडीगढ़ प्रशासन ने बिल्डिंग नियमों के उल्लंघन के मामले में मशहूर रैपर बादशाह से जुड़े एक क्लब को सील कर दिया। प्रशासन की ओर से यह कार्रवाई लंबे समय से जारी बिल्डिंग वॉयलेशन और नियमों की अनदेखी के बाद की गई।
जानकारी के अनुसार क्लब संचालकों को पहले भी कई बार नोटिस जारी किए गए थे। प्रशासन ने अवैध निर्माण हटाने और भवन को स्वीकृत नक्शे के अनुसार करने के निर्देश दिए थे, लेकिन तय समय सीमा के भीतर नियमों का पालन नहीं किया गया। इसके बाद एस्टेट ऑफिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर क्लब को सील कर दिया।
प्रशासन का कहना है कि शहर में बिल्डिंग बायलॉज के उल्लंघन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है।
सेक्टर-7 और सेक्टर-26 सहित कई क्लबों और बारों को पहले भी नोटिस जारी किए जा चुके हैं। हाईकोर्ट भी चंडीगढ़ की हेरिटेज और प्लानिंग व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सख्त रुख अपना चुका है।
विज्ञापन
बताया जा रहा है कि क्लब परिसर में ओपन एरिया को कवर करने, बिना मंजूरी निर्माण करने और स्वीकृत बिल्डिंग प्लान में बदलाव जैसे उल्लंघन पाए गए थे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी नियम तोड़ने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ इसी तरह कार्रवाई जारी रहेगी।
विज्ञापन
जानकारी के अनुसार क्लब संचालकों को पहले भी कई बार नोटिस जारी किए गए थे। प्रशासन ने अवैध निर्माण हटाने और भवन को स्वीकृत नक्शे के अनुसार करने के निर्देश दिए थे, लेकिन तय समय सीमा के भीतर नियमों का पालन नहीं किया गया। इसके बाद एस्टेट ऑफिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर क्लब को सील कर दिया।
विज्ञापन
प्रशासन का कहना है कि शहर में बिल्डिंग बायलॉज के उल्लंघन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है।
सेक्टर-7 और सेक्टर-26 सहित कई क्लबों और बारों को पहले भी नोटिस जारी किए जा चुके हैं। हाईकोर्ट भी चंडीगढ़ की हेरिटेज और प्लानिंग व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सख्त रुख अपना चुका है।
विज्ञापन
बताया जा रहा है कि क्लब परिसर में ओपन एरिया को कवर करने, बिना मंजूरी निर्माण करने और स्वीकृत बिल्डिंग प्लान में बदलाव जैसे उल्लंघन पाए गए थे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी नियम तोड़ने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ इसी तरह कार्रवाई जारी रहेगी।