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चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वीडियो कांड: रंकज वर्मा को मिली जमानत, आरोपी फौजी न्यायिक हिरासत में भेजा गया
Thu, 06 Oct 2022 06:24 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मोहाली/खरड़ (पंजाब)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मोहाली/खरड़ (पंजाब)
Published by: ajay kumar
Updated Thu, 06 Oct 2022 06:24 PM IST
सार
रंकज के वकील हरविंदर सिंह जौहल ने बताया कि चार अक्तूबर को रंकज की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई थी और अदालत ने फैसला छह अक्तबूर के लिए सुरक्षित रखा था। कज से हुई पूछताछ और उसके मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट में उसके खिलाफ कोई भी साक्ष्य सामने नहीं आया है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर अदालत ने याचिका मंजूर कर ली।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी (सीयू) में छात्राओं के अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले में गिरफ्तार रंकज वर्मा को आज खरड़ की सीजेएम फर्स्ट क्लास की अदालत में पेश किया गया। वहां सुनवाई के दौरान अदालत ने एक लाख रुपये का बेल बांड भरवाकर रंकज की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया। वहीं मामले में अरुणाचल प्रदेश से गिरफ्तार फौजी संजीव सिंह को भी आज तीन दिन का रिमांड खत्म होने पर अदालत में पेश किया गया तो उसे जज ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
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रंकज के वकील हरविंदर सिंह जौहल ने बताया कि चार अक्तूबर को रंकज की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई थी और अदालत ने फैसला छह अक्तबूर के लिए सुरक्षित रखा था। सुनवाई के दौरान उन्होंने अदालत में कहा कि रंकज ने ढल्ली थाने में 18 सितंबर को अपनी डीपी इस्तेमाल होने संबंधी डीडीआर दर्ज करवाई थी। इतना ही नहीं, वह पुलिस को जांच में सहयोग करने के लिए भी तैयार था लेकिन मोहाली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कानूनन रंकज को 41-ए का नोटिस दिया जाना चाहिए था।
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इतना ही नहीं, पुलिस को युवती, सन्नी और रंकज के मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट मिल चुकी है। इसमें केवल छात्रा के वीडियो व फोटो रिकवर हुए हैं जबकि अन्य किसी छात्रा का फोटो व वीडियो नहीं मिला। इस तरह रंकज से हुई पूछताछ और उसके मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट में उसके खिलाफ कोई भी साक्ष्य सामने नहीं आया है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर अदालत ने याचिका मंजूर कर ली।
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