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रामपाल की पेशीः SHO नहीं पहुंचे गवाही देने, अरेस्ट वारंट जारी
ब्यूरो/अमर उजाला, हिसार
Updated Sun, 03 Apr 2016 12:10 PM IST
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रामपाल को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाती पुलिस
- फोटो : अमर उजाला
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सतलोक आश्रम के मुखी रामपाल के केस में बरवाला एसएचओ चौथी बार भी पेश नहीं हुए तो कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिए। शनिवार को रामपाल सहित 938 लोगों की सेंट्रल जेल वन मे देशद्रोह के मामले में पेशी हुई। रामपाल की दो अन्य मामलों में भी कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट में हुई पेशी के दौरान मुकदमा नंबर 427 में चौथी बार बरवाला एसएचओ अनिल कुमार पेश नहीं हुई।
कोर्ट ने बार-बार लग रही उनकी गैर हाजिरी के चलते उनकी गवाही क्लोज कर दी। इन मामलों में कोर्ट ने अब 12 व 18 अप्रैल की तारीख लगाई है। 12 अप्रैल वाले दिन रामपाल की वीसी से पेशी होगी तथा अगली पेशी में उन्हें कोर्ट में खुद पेश करना पड़ेगा। वहीं मुकदमा नंबर 426 में कोर्ट ने तत्कालीन बरवाला एसएचओ के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं।
जेल में दो मुकदमों का ट्रॉयल करने से किया रामपाल के वकील ने इंकार
रामपाल के वकील एपी सिंह ने बताया कि मुकदमा नंबर 426 व 427 में जेल में ट्रॉयल करवाने से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे इस मामले में पेश हुए हैं अब दोबारा जेल में भेजने का क्या मतलब। उन्होंने कहा कि वे केवल मुकदमा नंबर 428 में ही जेल वन में जा सकते हैं क्योंकि उस पर हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने नोटिफिकेशन किया हुआ है। इस मामले के बाद कोर्ट ने उनके बयान दर्ज करवा लिए कि वे नहीं जाना चाहते।
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नहीं होने दी भीड़ एकत्रित
सतलोक आश्रम के मुखी की पेशी पर पुलिस की रणनीति कामयाब रही। पुलिस ने शनिवार को शहर में भीड़ एकत्रित ही नहीं होने दी। प्रशासन ने चार ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किए हुए थे। देर रात को ही पुलिस अलर्ट हो गई। शहर के चारों तरफ मुख्य रोड पर पुलिस तैनात रही। भीड़ को शहर के अंदर ही एंट्री नहीं करने दी।
रेलवे स्टेशन पर करीब 1 हजार समर्थकों को रोका
प्रशासन ने रेल व बस यात्रा कर शहर में पहुंचने वाले समर्थकों को भी रोक दिया। बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन रोड पर पुलिस बल तैनात होने के कारण समर्थक शहर में एंट्री नहीं कर पाए। करीब 1 हजार लोगों को रेलवे स्टेशन पर ही रोक लिया गया। इसी तरह बस स्टैंड पर भी समर्थकों को रोका गया।
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कोर्ट ने बार-बार लग रही उनकी गैर हाजिरी के चलते उनकी गवाही क्लोज कर दी। इन मामलों में कोर्ट ने अब 12 व 18 अप्रैल की तारीख लगाई है। 12 अप्रैल वाले दिन रामपाल की वीसी से पेशी होगी तथा अगली पेशी में उन्हें कोर्ट में खुद पेश करना पड़ेगा। वहीं मुकदमा नंबर 426 में कोर्ट ने तत्कालीन बरवाला एसएचओ के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं।
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जेल में दो मुकदमों का ट्रॉयल करने से किया रामपाल के वकील ने इंकार
रामपाल के वकील एपी सिंह ने बताया कि मुकदमा नंबर 426 व 427 में जेल में ट्रॉयल करवाने से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे इस मामले में पेश हुए हैं अब दोबारा जेल में भेजने का क्या मतलब। उन्होंने कहा कि वे केवल मुकदमा नंबर 428 में ही जेल वन में जा सकते हैं क्योंकि उस पर हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने नोटिफिकेशन किया हुआ है। इस मामले के बाद कोर्ट ने उनके बयान दर्ज करवा लिए कि वे नहीं जाना चाहते।
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नहीं होने दी भीड़ एकत्रित
सतलोक आश्रम के मुखी की पेशी पर पुलिस की रणनीति कामयाब रही। पुलिस ने शनिवार को शहर में भीड़ एकत्रित ही नहीं होने दी। प्रशासन ने चार ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किए हुए थे। देर रात को ही पुलिस अलर्ट हो गई। शहर के चारों तरफ मुख्य रोड पर पुलिस तैनात रही। भीड़ को शहर के अंदर ही एंट्री नहीं करने दी।
रेलवे स्टेशन पर करीब 1 हजार समर्थकों को रोका
प्रशासन ने रेल व बस यात्रा कर शहर में पहुंचने वाले समर्थकों को भी रोक दिया। बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन रोड पर पुलिस बल तैनात होने के कारण समर्थक शहर में एंट्री नहीं कर पाए। करीब 1 हजार लोगों को रेलवे स्टेशन पर ही रोक लिया गया। इसी तरह बस स्टैंड पर भी समर्थकों को रोका गया।