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चंडीगढ़ में रामलीला मंचन को मिली मंजूरी, 62 बिंदुओं की एसओपी जारी, करना होगा सख्ती से पालन

Wed, 14 Oct 2020 11:13 AM IST
पंचकुला ब्‍यूरो अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: पंचकुला ब्‍यूरो Updated Wed, 14 Oct 2020 11:13 AM IST
सार

  • दूरी बनाकर होगी रामलीला, आयोजन स्थल पर लगाने होंगे सीसीटीवी कैमरे
  • रात 8 से 12 बजे तक होगा मंचन, नियम उल्लंघन पर आयोजन को जेल
  • कोई घटना या सरकारी संपत्ति का नुकसान तो आयोजन होगा जिम्मेदार

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Ramlila will be built at a distance, CCTV cameras will have to be installed at the venue
Ramlila

विस्तार

यूटी प्रशासन ने शहर में रामलीला के आयोजन के लिए 62 बिंदुओं की मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी है। इसमें आयोजकों को कई तरह की हिदायतें दी गई हैं। दर्शकों के लिए भी कई निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने साफ कहा है कि किसी भी नियम की अनदेखी करने पर आयोजक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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प्रशासन ने एसओपी में कहा है कि स्टेज और दर्शकों के बीच उचित दूरी होनी चाहिए। आयोजक मंडली में शामिल 25 लोगों की जानकारी स्थानीय पुलिस को देनी होगी। जगह के लिए आयोजकों को अलग से इजाजत लेनी होगी। रात 8 से 12 बजे के बीच ही रामलीला का मंचन किया जा सकेगा। 12.30 बजे से पहले आयोजन स्थल को खाली कर देना होगा।
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आयोजकों से कहा गया है कि वह पूरे इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। किसी भी झूले आदि का प्रबंध नहीं होना चाहिए, न ही रामलीला में इस्तेमाल होने वाले गदे व तीर-धनुष की बिक्री होनी चाहिए। पूरे इलाके की बैरिकेडिंग और आयोजन स्थल पर कम से कम चार निकासी द्वार होने चाहिए। पूरे इलाके में लाइटिंग की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। एसओपी में यह भी कहा गया है कि अगर आयोजन के दौरान किसी तरह की कोई घटना होती है या सरकारी संपत्ति का नुकसान होता है तो इसके लिए आयोजक ही जिम्मेदार होंगे।
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कंटेनमेंट जोन में रहने वाले नहीं देख सकेंगे रामलीला

कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोग रामलीला देखने नहीं जा सकेंगे, न ही कंटेनमेंट जोन में रामलीला का मंचन किया जा सकेगा। रामलीला मंचन के दौरान कोई अश्लील गाना व आपत्तिजनक स्लोगन नहीं बजने चाहिए। आयोजन स्थल पर नायलॉन और सिंथेटिक के रस्सियों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। पंडाल को बनाने में भी सिंथेटिक मैटीरियल का इस्तेमाल होना चाहिए। आयोजकों को प्रशासन ने निर्देश दिया है कि वह पूरे इलाके की वीडियोग्राफी करेंगे और स्थानीय पुलिस स्टेशन को सौंपेंगे।

यदि खुले में कोई आयोजन होता है तो वहां दो गज की दूरी का पालन करना होगा। बंद कमरे में होने वाले आयोजन में कुल क्षमता के आधे लोगों को बैठाना होगा। दर्शकों के लिए भी हिदायत जारी की गई है कि बिना मास्क के वह रामलीला का मंचन नहीं देख पाएंगे। प्रशासन ने कहा है कि अगर एसओपी के किसी भी नियम की अवहेलना होती है, तो पुलिस व प्रशासन की तरफ से दी गई एनओसी को किसी भी समय रद्द किया जा सकता है।

इन रामलीला कमेटियों को मिली अनुमति

  • आजाद ड्रामाटिक क्लब रामलीला एवं दशहरा कमेटी, सेक्टर-20
  • नवयुग रामलीला एवं दशहरा कमेटी, सेक्टर-7
  • जय भारत ड्रामाटिक क्लब, बापूधाम कॉलोनी
  • द नेशनल एडी क्लब शिव मंदिर ठाकुरद्वारा, मनीमाजरा
  • युवा विकास रामलीला व दशहरा कमेटी, मिल्क कॉलोनी धनास
  • धर्म रक्षक कला मंच सोसाइटी, ओल्ड इंदिरा कॉलोनी, मनीमाजरा
  • चंडीगढ़ रामलीला कमेटी, सेक्टर-22बी, नेहरू पार्क
  • जय सरस्वती श्री रामलीला कमेटी, सेक्टर-24सी चंडीगढ़
  • श्री रामलीला कमेटी, खुड्डा लाहौरा
  • कुमाऊं संस्कृति रंगमंच, सेक्टर-15
  • गढ़वाल रामलीला एवं सांस्कृतिक मंडल, सेक्टर-22
  • श्री बद्रीश रामलीला कला निकेतन गढ़वाल, सेक्टर-30
  • हरिनाम संकीर्तन प्रचार मंडल, पीयू, सेक्टर-14
  • श्री रामलीला कमेटी, सेक्टर-27
  • बाल रामलीला कमेटी, सेक्टर-43
  • सूर्यवंशी रामलीला, सेक्टर-8
  • द आजाद ड्रामाटिक क्लब, मनीमाजरा
  • न्यू रामलीला कमेटी, धनास
  • श्रीमद रामायण कलामंच, न्यू इंदिरा कॉलोनी
  • श्री सरस्वती दशहरा कमेटी, सेक्टर-24सी
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