फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab State Election Commission Amendment Bill 2024 approved by Vidhansabha

Punjab: पंचायत व निगम चुनाव में विश्वविद्यालयों और सरकारी उपक्रमों के मुलाजिम करेंगे ड्यूटी, विधेयक को मंजूरी

Wed, 13 Mar 2024 08:46 AM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Wed, 13 Mar 2024 08:46 AM IST
सार

हाल ही में पंजाब सरकार ने स्कूली अध्यापकों को चुनाव ड्यूटी में नहीं लगाने का फैसला लिया था। हालांकि मौजूदा संशोधन में इस संबंधी कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन उक्त संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद पंचायत व निगम चुनाव ड्यूटी का जिम्मा विश्वविद्यालयों व सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों पर आ गया है।

विज्ञापन
Punjab State Election Commission Amendment Bill 2024 approved by Vidhansabha
पंजाब बजट सत्र। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंजाब में अब म्युनिसिपल और पंचायत चुनाव में सरकारी विश्वविद्यालयों, सरकारी उपक्रमों और जिला स्तर पर केंद्र या राज्य सरकार की ओर से वित्त पोषित संस्थानों के कर्मचारी ड्यूटी पर लगाए जाएंगे। पंजाब विधानसभा में बजट सत्र के अंतिम दिन, पंजाब राज्य चुनाव आयोग (संशोधन) विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी गई।

विज्ञापन


गौरतलब है कि हाल ही में पंजाब सरकार ने स्कूली अध्यापकों को चुनाव ड्यूटी में नहीं लगाने का फैसला लिया था। हालांकि मौजूदा संशोधन में इस संबंधी कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन उक्त संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद पंचायत व निगम चुनाव ड्यूटी का जिम्मा विश्वविद्यालयों व सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों पर आ गया है। विधानसभा में मंगलवार को कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने संशोधन विधेयक पेश किया, जिसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।
विज्ञापन


संशोधन विधेयक के उद्देश्य से हवाला देते हुए कहा गया है कि- पंजाब राज्य चुनाव आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1991 की धारा 159 के प्रावधान के अनुरूप पंजाब राज्य चुनाव आयोग अधिनियम, 1994 की धारा 129 में संशोधन करना है। इस धारा के संशोधन से, राज्य में म्युनिसिपल/पंचायत चुनाव में ड्यूटी के लिए प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण से स्टाफ उपलब्ध कराया जाएगा। 
विज्ञापन
विज्ञापन


इस संशोधन के तहत अब जिला चुनाव अधिकारी अथवा समकक्ष अधिकारी म्युनिसिपल/पंचायत चुनाव में ड्यूटी के लिए केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम के तहत स्थापित प्रत्येक यूनिवर्सिटीज, सरकारी कंपनियां जोकि कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 के क्लाज (45) के तहत परिभाषित हैं और ऐसे अन्य संस्थान जिन्हें जिला स्तर पर केंद्र या राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाता है, के स्टाफ को म्युनिसिपल और पंचायत चुनाव में ड्यूटी पर लगाया जा सकेगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed