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23 लोगों की जान के बाद हरकत में प्रशासन, फरीदकोट और पठानकोट में पटाखा गोदामों में दबिश

Sat, 07 Sep 2019 01:55 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जैतो/पठानकोट (पंजाब)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जैतो/पठानकोट (पंजाब) Published by: ajay kumar Updated Sat, 07 Sep 2019 01:55 AM IST
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Punjab Police Raid In cracker's godowns  After Batala accident
पठानकोट में जब्त किए गए पटाखे - फोटो : अमर उजाला

बटाला में अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट की घटना के बाद पंजाब पुलिस हरकत में आई है। इसके तहत ही शुक्रवार को सीआईए स्टाफ फरीदकोट की पुलिस ने जैतो के बठिंडा रोड और दबड़ीखाना रोड पर स्थित दो कारोबारियों के गोदामों पर दबिश दी। दोनों जगहों से पटाखा और आतिशबाजी के करीब 25 हजार बक्से बरामद किए गए हैं। 

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एसएसपी फरीदकोट राजबचन सिंह संधू ने बताया कि इस मामले में संबंधित पटाखा कारोबारियों के खिलाफ नियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। 
जानकारी के अनुसार सीआईए स्टाफ फरीदकोट के इंस्पेक्टर इकबाल सिंह की अगुवाई वाली पुलिस पार्टी को सूचना मिली थी कि जैतो शहर के कुछ कारोबारियों ने अवैध रूप से भारी मात्रा में पटाखे और आतिशबाजी स्टोर की हुई है। 
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सूचना के आधार पुलिस पार्टी ने हिम्मतपुरा बस्ती निवासी गोपाल कृष्ण उर्फ शैली के बठिंडा रोड पर स्थित गोदाम पर छापेमारी करते हुए वहां के पटाखे और आतिशबाजी के 50-50 बक्से वाले 189 बड़े बक्से और रामलीला मैदान निवासी भगवंत राय के दबड़ीखाना रोड स्थित गोदाम से 300 बड़े बक्से (हर बक्से में 50 छोटे बक्से) बरामद किए। 

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पुलिस ने दोनों गोदामों से बरामद माल को जब्त कर लिया है और उसे थाना जैतो में रखवाया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार दोनों ही कारोबारियों गोपाल कृष्ण शैली व भगवंत राये ने पटाखा स्टोर करने के संबंध में जिला प्रशासन या उपमंडल प्रशासन से किसी तरह का कोई लाइसेंस नहीं लिया हुआ था। पुलिस ने उनके खिलाफ थाना जैतो में केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।  

खानपुर के रिहायशी एरिया में चल रही पटाखा फैक्ट्री का लाइसेंस रद्द
शुक्रवार शाम को डीसी पठानकोट रामबीर ने पठानकोट के खानपुर एरिया के रिहायशी क्षेत्र में 25 सालों से चल रही पटाखा फैक्ट्री का लाइसेंस रद्द कर दिया है। डीसी ने पुलिस और निगम कमिश्नर को आदेश जारी कर फैक्ट्री में पटाखों के निर्माण पर त्वरित तौर पर मुकम्मल रोक लगाने को कहा है। शुक्रवार को थाना-1 की पुलिस और निगम अधिकारियों ने मौके पर पहुंच फैक्ट्री में पूछताछ कर काम बंद करवाया। 

थाना-1 के एसएचओ प्रमोद कुमार ने बताया कि खानपुर की फैक्ट्री मालिक ने एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट से परमिशन ले रखी थी। 20 अगस्त 2018 से लेकर 31 मार्च 2021 तक की परमिशन मालिक के पास है। वहीं स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि रिहायशी एरिया में फैक्ट्री के लिए परमिशन कैसे मिली। बता दें इस फैक्ट्री के 200 मीटर घेरे में तीन स्कूल आते हैं। 

मेयर अनिल वासुदेवा का कहना है कि शहर को सुरक्षित रखना जहां निगम की भी जिम्मेदारी है वहीं एनओसी देना जिला प्रशासन का काम है। जिला प्रशासनिक अधिकारियों को चाहिए कि वह भी तय किए नियमों को सख्ती से लागू करवाएं। निगम अधिकारियों को हिदायत दी गई कि वह शहर में एक सर्वे कर इन जैसी अन्य इमारतों की लिस्ट तैयार करें। एक हफ्ते में रिपोर्ट पेश करें ताकि उसे फौरन बंद करवाया जा सके। 

डीसी पठानकोट रामबीर ने पटाखा विक्रेताओं के साथ बैठक कर उन्हें चेतावनी दी है कि जिन लोगों ने भी रिहायशी क्षेत्रों में बनाए गोदामों में पटाखा स्टोर किया है उन्हें शहर से बाहर ले जाए। पटाखा जब्त कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पटाखा गोदाम पर छापा, 3 ट्रक पटाखे बरामद

गुरुवार को भी थाना 2 की पुलिस ने पठानकोट के ढाकी रोड स्थित पटाखों के गोदाम में छापेमारी कर 3 ट्रक पटाखे बरामद किए। गोदाम मालिक पर मामला दर्ज कर लिया गया है। बटाला में हुए हादसे के बाद गुरुवार सुबह पठानकोट एसएसपी दीपक हिलोरी, डीसी रामबीर समेत अन्य प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों ने मिनी सचिवालय में बैठक की और पटाखा कारोबारियों पर कार्रवाई की योजना तैयार की। 

इसके बाद तहसीलदार अरविंद सलवान पठानकोट और थाना 2 एसएचओ इकबाल सिंह के नेतृत्व में पहुंची टीम ने ढाकी स्थित लक्की के पटाखा गोदाम पर छापा मारा। इस दौरान वह कोई लाइसेंस पेश नहीं कर पाया और जब उसके गोदाम में टीम पहुंची तो वहां पटाखों का अंबार लगा था। पुलिस ने सभी पटाखे सील किए। 

पटाखों को थाने तक पहुंचाने के लिए 3 ट्रकों का इंतजाम करना पड़ा। एसएसओ इकबाल सिंह ने बताया कि आरोपी लक्की पर एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 की धारा 9बी और आईपीसी188 के तहत मामला दर्ज किया गया। एसएचओ ने बताया कि फिलहाल आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। उन्होंने कहा कि बरामद पटाखों को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा।

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