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पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी मामले में पंजाब पुलिस ने सीबीआई कोर्ट में दायर की एक और याचिका

Mon, 08 Jun 2020 09:46 PM IST
पंचकुला ब्‍यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: पंचकुला ब्‍यूरो Updated Mon, 08 Jun 2020 09:46 PM IST
सार

  • कहा- हाईकोर्ट ने 2016 में सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट वापस की थी, ऐसे में कैसे कह रहे रिकॉर्ड नहीं
  • सीबीआई ने मांगा समय, सीबीआई अदालत ने मामला 11 जून के लिए स्थगित किया

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Punjab Police filed another petition in CBI court in former DGP Sumedh Saini case
पूर्व पुलिस महानिदेशक सुमेध सिंह सैनी - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

आईएएस अधिकारी के बेटे बलवंत सिंह मुल्तानी के लापता होने के लगभग 29 साल पुराने मामले में पंजाब पुलिस ने सीबीआई अदालत में सोमवार को एक और याचिका दायर की है। इस याचिका में पंजाब पुलिस ने उल्लेख किया कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई को 2016 में वापस की थी तो सीबीआई यह कैसे कह सकती है कि उनके पास केस से संबंधित कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस पर सीबीआई ने कोर्ट से अपना जवाब दायर करने के लिए कुछ समय मांगा। 

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सीबीआई अदालत ने मामला 11 जून के लिए स्थगित कर दिया है। दरअसल, पंजाब पुलिस ने सीबीआई अदालत से मामले की एफआईआर का रिकॉर्ड मांगा था लेकिन सीबीआई ने अपने जवाब में पंजाब पुलिस को कहा कि उनके पास 29 साल पुराने इस मामले का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। पॉलिसी के अनुसार, उन्होंने रिकॉर्ड को नष्ट कर दिया है। बता दें कि पिछले महीने ही इस मामले में दोबारा पंजाब पुलिस के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी समेत चंडीगढ़ पुलिस के आठ पूर्व कर्मचारियों पर अपहरण का केस दर्ज किया गया है।  
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यह है मामला    
1991 में सुमेध सिंह सैनी चंडीगढ़ में एसएसपी के पद पर तैनात थे। इस दौरान सैनी पर एक जानलेवा आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में उनकी सुरक्षा में तैनात चार कर्मचारी मारे गए थे। इस दौरान चंडीगढ़ पुलिस के दो अधिकारियों ने बलवंत सिंह मुल्तानी को 11 दिसंबर, 1991 को मोहाली स्थित उसके घर से उठा लिया था। 
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उन्होंने इसकी जानकारी किसी को नहीं दी थी। सीबीआई द्वारा 2008 में दर्ज किए मामले में बलवंत सिंह मुल्तानी के भाई पलविंदर सिंह ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि तत्कालीन एसएसपी चंडीगढ़ सुमेध सिंह सैनी के आदेश पर उसके भाई को सेक्टर-17 पुलिस थाने ले जाया गया था। इस पर उन्होंने मुल्तानी के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। हाईकोर्ट के आदेश पर प्राथमिक जांच की गई थी। शिकायतकर्ता ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 

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