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स्कूली छात्रा से दुराचार के दोषी को कैद
अमर उजाला पटियाला
Updated Thu, 13 Nov 2014 10:44 PM IST
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स्कूली छात्रा से दुराचार के दोषी नौजवान को एडिशनल सेशन जज जतिंदर कौर की अदालत ने वीरवार को सात साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया।
इसके अदा न करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। थाना सदर नाभा के अधीन पड़ते गांव रामगढ़ में रहने वाला हरविंदर सिंह मार्च 2014 में 16 साल की स्कूल छात्रा को बहला-फुसला कर भगा ले गया था।
बाद में लड़की के परिजनों ने जब पुलिस में शिकायत की, तो पुलिस ने लड़की की तलाश में जगह-जगह रेड की। इस दौरान लड़की की बरामदगी हो गई। बाद में नाबालिग लड़की के मेडिकल में उसके साथ संबंध बनाए जाने की पुष्टि हो गई थी। इसके आधार पर पुलिस ने आरोपी हरविंदर सिंह के खिलाफ रेप के आरोप में केस दर्ज कर लिया था।
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आज इस केस की सुनवाई के बाद हरविंदर सिंह रेप का दोषी साबित हो गया। कोर्ट ने दोषी हरविंदर सिंह को सात साल कैद की सजा सुनाई और साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
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इसके अदा न करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। थाना सदर नाभा के अधीन पड़ते गांव रामगढ़ में रहने वाला हरविंदर सिंह मार्च 2014 में 16 साल की स्कूल छात्रा को बहला-फुसला कर भगा ले गया था।
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बाद में लड़की के परिजनों ने जब पुलिस में शिकायत की, तो पुलिस ने लड़की की तलाश में जगह-जगह रेड की। इस दौरान लड़की की बरामदगी हो गई। बाद में नाबालिग लड़की के मेडिकल में उसके साथ संबंध बनाए जाने की पुष्टि हो गई थी। इसके आधार पर पुलिस ने आरोपी हरविंदर सिंह के खिलाफ रेप के आरोप में केस दर्ज कर लिया था।
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आज इस केस की सुनवाई के बाद हरविंदर सिंह रेप का दोषी साबित हो गया। कोर्ट ने दोषी हरविंदर सिंह को सात साल कैद की सजा सुनाई और साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।