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बीएसएफ को मिली ताकत: पंजाब ने कहा- राज्यों के अधिकार क्षेत्र में केंद्र की दखलअंदाजी, फैसले पर पुनर्विचार का आग्रह
Thu, 14 Oct 2021 11:28 AM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Thu, 14 Oct 2021 11:28 AM IST
सार
केंद्र सरकार ने सीमावर्ती राज्यों से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर तैनात सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को और शक्तिशाली बना दिया है। पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में बीएसएफ को अब 50 किमी तक तलाशी, गिरफ्तारी और जब्ती का अधिकार मिल गया है। पहले इन राज्यों में यह दायरा महज 15 किमी था।
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पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी।
- फोटो : फाइल फोटो।
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विस्तार
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती राज्यों में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अधिकार क्षेत्र का दायरा बढ़ाकर 50 किलोमीटर करने के फैसले को पंजाब सरकार ने राज्यों के अधिकार क्षेत्र में केंद्र की दखलअंदाजी करार दिया है। प्रदेश के राजनीतिक दलों ने इस फैसले को लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं वहीं राज्य सरकार ने फैसला किया है कि वह इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से बात करेगी और फैसला वापस लेने का आग्रह किया जाएगा।
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मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार सीमावर्ती क्षेत्र में सीमापार की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए ठोस प्रयास कर रही है और सरकार का मानना है कि केंद्र सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि बीएसएफ की सीधी कार्यवाही से आम लोगों में रोष पनप सकता है।
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कैप्टन ने केंद्र के फैसले का किया समर्थन
इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र के फैसले का समर्थन करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि हमारे सैनिक कश्मीर में मारे जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान समर्थित आतंकियों द्वारा पंजाब में अधिक से अधिक हथियार और ड्रग्स पहुंचाए जा रहे हैं। बीएसएफ की बढ़ी मौजूदगी और ताकत ही हमें मजबूत बनाएगी। हमें केंद्रीय सुरक्षा बलों को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए।
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इन तीन राज्यों को विशेष छूट: पंजाब, पश्चिम बंगाल व असम में बीएसएफ को पहले सिर्फ 15 किमी के दायरे में कार्रवाई का अधिकार था। अब 50 किमी कर दिया गया है।
यहां कार्रवाई का दायरा 30 किमी घटा
पांच उत्तर-पूर्वी राज्यों मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय समेत गुजरात में बीएसएफ की कार्रवाई का दायरा 80 किमी से घटाकर 50 किमी तय किया।