अनलॉक 2.0: पंजाब में रात आठ बजे तक दुकान और नौ बजे तक रेस्टोरेंट व शराब ठेके खुले रहेंगे
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पंजाब सरकार ने 1 जुलाई से 30 जुलाई तक ‘अनलॉक 2’ के तहत कई तरह की छूट दी है। दुकानों, रेस्टोरेंट और शराब के ठेकों के खुले रहने का समय एक घंटे बढ़ा दिया गया है। पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मुख्य बाजारों की दुकानों सहित सभी शॉपिंग मॉल और दुकानों को अब सुबह 7 से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। वहीं, शराब के ठेके, रेस्टोरेंट और होटल सुबह 8 से रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। हालांकि, मुख्य बाजारों, बाजार परिसरों और रेहड़ी बाजार और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जिला अधिकारी अपने विवेकानुसार दुकानों के खुलने का समय तय कर सकेंगे।
आवश्यक वस्तुओं से संबंधित दुकानों को सभी दिन रात 8 बजे तक खुला रखने की अनुमति होगी। रविवार को दुकानें (आवश्यक वस्तुओं संबंधी काम करने वाले लोगों के अलावा) और शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। पड़ोसी राज्यों के साथ समझौतों के तहत क्रॉस बार्डर व्यापार के लिए व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतराज्यीय और राज्य के भीतर आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ऐसी गतिविधियों के लिए कोई अलग से मंजूरी या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी।
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प्रवक्ता ने आगे बताया कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक संस्थान और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। केंद्र और राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से कार्य करने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जाएगी।
सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह की जगहों सहित अन्य गतिविधियों पर रोक लागू रहेगी। गृह मंत्रालय द्वारा जारी अनुमति के बिना यात्रियों की अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा भी निषिद्ध होगी। इसके अलावा, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य और अन्य बड़े समारोहों पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा।
पूजा स्थल, धार्मिक स्थान केवल सुबह 5 से 8 बजे के बीच खुले रहेंगे। पूजा के समय व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए। लंगर और प्रसाद की अनुमति जारी रहेगी।
पंजाब में रात 10 से सुबह 5 बजे तक आवाजाही पर प्रतिबंध
पंजाब सरकार ने अनलॉक-2 के तहत मंगलवार को नए दिशा-निर्देश जारी किए। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि केवल आवश्यक गतिविधियों को ही कंटेनमेंट जोनों में अनुमति दी जाएगी। पूरे राज्य में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। हालांकि, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर संचालन, व्यक्तियों और सामानों की आवाजाही और बसों, ट्रेनों और हवाई जहाजों से आने के बाद अपने गंतव्य के लिए व्यक्तियों की यात्रा और उनके गंतव्य तक जाने सहित आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी।
प्रवक्ता ने कहा कि शादी से संबंधित समारोहों में मेहमानों की संख्या 50 से अधिक न हो और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक न हो। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पूरी तरह से प्रतिबंधित है और जुर्माने के साथ दंडनीय है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन वर्जित है। हालांकि, उनकी बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
इसी तरह, रेस्टोरेंटों को 50 फीसदी मेहमानों या 50 मेहमानों के साथ रात 9 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। हालांकि बार बंद रहेंगे।
खेल परिसर, स्टेडियम और सार्वजनिक पार्कों को राज्य के स्वास्थ्य विभाग के एसओपी के अनुसार दर्शकों के बिना सुबह 7 से रात 8 बजे के बीच खोलने की अनुमति होगी। उद्योगों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों, निर्माण गतिविधियों आदि की अनुमति दी गई है। किसी भी प्रतिबंध के बिना बसों के अंतरराज्यीय संचालक की अनुमति दी जाएगी और परिवहन वाहन बैठने की पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि उद्योगों और अन्य प्रतिष्ठानों को संचालन के लिए कोई अलग अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। सभी कर्मचारियों को उनकी ड्यूटी के समय के दौरान संबंधित प्रतिष्ठानों के लिए अनुमति दी जाएगी। व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतरराज्यीय और अंतरराज्यीय परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। अंतरराज्यीय यात्रियों के लिए कोवा-एप और स्व-निर्मित पास का उपयोग अनिवार्य होगा।