फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab News in Hindi: Punjab CoronaVirus Covid 19 Cases Death News, Punjab corona update, corona in Punjab

पंजाब: गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को ऑफिस न बुलाने का निर्णय

Fri, 28 Aug 2020 01:22 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Fri, 28 Aug 2020 01:22 AM IST
सार

  • पंजाब सरकार ने याचिकाकर्ता को पत्र के जरिए दी जानकारी
  • उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के मांगपत्र पर राज्य सरकार को जल्द फैसला लेने के दिए थे आदेश

विज्ञापन
Punjab News in Hindi: Punjab CoronaVirus Covid 19 Cases Death News, Punjab corona update, corona in Punjab
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : amar ujala

विस्तार

गर्भवती, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों की माताएं और उम्रदराज व गंभीर बीमारी से पीड़ित कर्मचारियों को कोरोनावायरस से अधिक खतरा है। पंजाब सरकार ने ऐसे लोगों को ऑफिस न बुलाने का निर्णय लिया है। यह जानकारी याचिकाकर्ता को पंजाब सरकार द्वारा एक पत्र के माध्यम से दी गई है।

विज्ञापन


याचिका दाखिल करते हुए एडवोकेट एचसी अरोड़ा ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को बताया था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 30 मई 2020 को कोरोना वायरस के चलते कुछ दिशा-निर्देश जारी किए थे। इनमें कहा गया था कि गर्भवती महिलाओं, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मां और उम्र दराज तथा गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग तब तक घर से बाहर न निकलें, जब तक कि मेडिकल इमरजेंसी या बेहद जरूरी काम न हो। केंद्र सरकार के अनुसार इन लोगों को कोरोना वायरस से अधिक खतरा होता है, इसलिए यह दिशा-निर्देश जारी जारी किए गए थे। 
विज्ञापन


याचिकाकर्ता ने बताया कि पंजाब सरकार अपने सभी कर्मचारियों को कार्यालय में बुला रही है, जिनमें इस तरह के कर्मचारी भी शामिल हैं। यह केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने कहा कि इस संबंध में उसने पंजाब सरकार को मांगपत्र भी सौंपा था लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं लिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


उच्च न्यायालय ने मुख्य याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले में याचिकाकर्ता के मांगपत्र पर पंजाब सरकार को जल्द से जल्द निर्णय लेने के आदेश दिए थे। आदेश का पालन न होने पर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई। न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता का मांगपत्र अभी भी पंजाब सरकार के पास लंबित है। इसलिए यह अवमानना का मामला नहीं बनता। इस दौरान पंजाब सरकार ने उच्च न्यायालय को विश्वास दिलाया था कि इस बारे में जल्द से जल्द निर्णय ले लिया जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed