फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab News: Dinkar Gupta to continue as Punjab Police chief

पंजाब के डीजीपी बने रहेंगे दिनकर गुप्ता, कैट का आदेश हाईकोर्ट ने किया खारिज

Fri, 06 Nov 2020 09:51 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Fri, 06 Nov 2020 09:51 PM IST
सार

  • कैट ने गुप्ता की नियुक्ति को रद्द करने का सुनाया था फैसला
  • गुप्ता और पंजाब सरकार ने फैसले को दी थी हाईकोर्ट में चुनौती

विज्ञापन
Punjab News: Dinkar Gupta to continue as Punjab Police chief
दिनकर गुप्ता। - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

पंजाब के डीजीपी पद पर दिनकर गुप्ता की नियुक्ति रद्द करने के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) के फैसले को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। ऐसे में अब दिनकर गुप्ता पंजाब के डीजीपी बने रहेंगे। हाईकोर्ट ने कैट के फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार व डीजीपी दिनकर गुप्ता की अपील मंजूर कर करते हए यह फैसला सुनाया।

विज्ञापन


एंटी ड्रग स्पेशल टास्क फोर्स के डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा तथा पीएसपीसीएल के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने दिनकर गुप्ता को गत वर्ष 7 फरवरी को डीजीपी पद पर दी गई नियुक्ति को चुनौती देते हुए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में याचिका दाखिल की थी। इस वर्ष 17 जनवरी को कैट ने दोनों की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए डीजीपी पद पर दिनकर गुप्ता की नियुक्ति को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया था।
विज्ञापन


इसी फैसले को पंजाब सरकार और दिनकर गुप्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 21 जनवरी को हाईकोर्ट ने कैट के आदेश पर रोक लगा दी थी। याचिका पर यूपीएससी (संघ लोक सेवा आयोग) ने जवाब दायर कर दिनकर गुप्ता की नियुक्ति को सही व सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय मानकों के अनुरूप बताया था। पंजाब सरकार ने भी दिनकर गुप्ता की नियुक्ति को सही बताते हुए कैट के आदेश को रद्द करने की अपील की थी। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 9 सितंबर को याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


यूपीएससी के रिपोर्ट पर शक करने का सवाल नहीं 
शुक्रवार को याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि यूपीएससी पहले ही अपनी रिपोर्ट में सभी आवेदकों का रिकॉर्ड दे चुका है, जिस पर शक करने का सवाल ही नहीं उठता। इसके साथ ही कैट के समक्ष याचिकाओं में नीति को चुनौती नहीं दी गई थी ऐसे में कैट का फैसला कानून की नजर में सही नहीं है। हाईकोर्ट ने 112 पन्ने के अपने आदेश में सभी मुद्दों पर स्थिति स्पष्ट करते हुए दिनकर गुप्ता के डीजीपी बने रहने का रास्ता साफ कर दिया। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed