मूसेवाला पर ‘संजू’ गाने के लिए मोहाली में केस दर्ज, एडीजीपी बोले- यह गायक सुधर नहीं सकता
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पंजाब पुलिस ने विवादों में घिरे गायक सिद्धू मूसेवाला को हथियार कानून केस में मिली अग्रिम जमानत रद्द करवाने के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। इस बीच मूसेवाला के विरुद्ध अपराध शाखा ने उसके नए गीत ‘संजू’ के जरिये हिंसा और बंदूक संस्कृति को प्रोत्साहित करने के आरोप में एक और मुकदमा दर्ज कर लिया है।
उल्लेखनीय है कि यह गीत कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर रिलीज हुआ है। पंजाब के एडीजीपी और डायरेक्टर पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अर्पित शुक्ला ने बताया कि पुलिस को मिली जानकारी के आधार पर गायक के विरुद्ध मोहाली में मामला दर्ज किया गया है। गायक का गीत ‘संजू’ विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर चल रहा है और हथियारों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। इसमें अलग-अलग तरह की एफआईआर दर्ज होने को गौरव बताया गया है। इनमें से एक मामला हथियार कानून अधीन दर्ज किया गया है। एडीजीपी ने कहा कि पुलिस जल्द ही हाईकोर्ट द्वारा मूसेवाला को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने की याचिका दायर करेगी।
गीत में पुलिस, न्यायपालिका, वकीलों का उड़ाया मजाक
शुक्ला ने कहा कि यह प्रमाणित हो गया है कि नया वीडियो-गीत ‘संजू’ मूसेवाला के अधिकारिक यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है। इस गीत में मूसेवाला ने उसके खिलाफ हथियार कानून के अंतर्गत दर्ज केस का हवाला दिया है और वीडियो की शुरुआत उससे संबंधित एक न्यूज-क्लिप से होती है, जिसके लिए पुलिस ने एके-47 राइफल के अनाधिकृत प्रयोग के लिए उसके विरुद्ध केस दर्ज किया था। इस वीडियो में मूसेवाला की न्यूज क्लिप को बाद में बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को दोषी ठहराए जाने की खबरों के साथ मिला दिया गया।
शुक्ला ने कहा कि गीत के बोल और वीडियो गैर-कानूनी हथियारों को रखने और प्रयोग करने को प्रोत्साहित करते हैं और एक व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज होने को गौरव की बात बताते हैं। शुक्ला ने गाने के बोल ‘गबरू दे नाल संताली (47) जुड़ गई, घट्टो घट्ट सजा पंज साल वट्ट दे’, गबारू उत्ते केस जेहड़ा संजय दत्त ते, अवा तवा बोलदे वकील सोहनिये, सारी दुनिया दा ओह जज सुनिदा, जित्थे साडी चलदी अपील सोहनिये... न सिर्फ गैरकानूनी हथियारों के प्रयोग को प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि न्यायपालिका, पुलिस और वकीलों को भी नीचा दिखाते हैं।
हाईकोर्ट ने शराब, नशा और हिंसा के गीतों पर लगाई है रोक
एडीजीपी ने आगे कहा कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पहले ही पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के पुलिस डायरेक्टर जनरल को निर्देश दिए थे कि यह यकीनी बनाया जाए कि लाइव शोज के दौरान शराब, नशा और हिंसा को प्रोत्साहित करने वाला कोई भी गीत स्टेज पर न गाया जाए। यहां तक कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाबी गीतों में हिंसा और बंदूक की संस्कृति के प्रसार पर गहरी चिंता जाहिर की और राज्य पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसे गायकों के प्रति कोई ढील या रियायत न बरती जाए, जो नौजवानों को हिंसा और गुंडागर्दी के रास्ते पर चलने को उकसाते हैं।
पहले भी दर्ज हो चुका है मूसेवाला पर मुकदमा
शुक्ला ने कहा कि इसी तरह के अपराध के लिए मूसेवाला पर पहले भी इसी साल एक फरवरी को मानसा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। कर्फ्यू के दौरान एके-47 राइफल चलाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने पर 4 मई को बरनाला पुलिस ने आपदा प्रबंधन और हथियार एक्ट के अधीन अलग-अलग अपराधों के लिए मुकदमा दर्ज किया गया था।
शुक्ला ने कहा कि उसके द्वारा हाल ही में गाया गीत स्पष्ट तौर पर न सिर्फ पुलिस और न्यायपालिका का मजाक उड़ाता है बल्कि यह भी दर्शाता है कि गायक कभी नहीं सुधर सकता और वह बार-बार इस तरह के अपराध करता रहेगा। शुक्ला ने कहा कि ऐसा लगता है कि वह हालिया गीत को अपने एक सम्मान के तौर पर ले रहा है।
मूसेवाला इस गीत में एके-47 राइफलें और अन्य हथियारों के प्रयोग का गुणगान कर जान-बूझकर सरहदी राज्य के नौजवानों को भड़काना और गुमराह करना चाहता है, जिसने 80 और 90 के दशक में आतंकवाद के काले दौर को झेला है। उन्होंने बताया कि मूसेवाला के खिलाफ पुलिस थाना स्टेट क्राइम पंजाब फेज-4 मोहाली में आइपीसी की धारा 188 /294 /504 /120-बी के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।