फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab Jail Department started conjugal journey for prisoners

पहल: पंजाब की जेलों में जीवनसाथी संग अंतरंग समय बिता सकेंगे कैदी, दावा- यह सुविधा शुरू करने वाला पहला राज्य

Tue, 20 Sep 2022 10:25 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Tue, 20 Sep 2022 10:25 PM IST
सार

जेल विभाग ने दावा किया है कि हमारे पास जो जानकारी है, उसके मुताबिक पंजाब जेलों में कैदियों के लिए देश में वैवाहिक यात्राओं को लागू करने वाला पहला राज्य है। विभाग को उम्मीद है कि इस पहल से कैदियों के वैवाहिक बंधन मजबूत होंगे और कैदियों का अच्छा आचरण भी सुनिश्चित होगा। 

विज्ञापन
Punjab Jail Department started conjugal journey for prisoners
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : istock

विस्तार

पंजाब में कैदी अब अपने जीवनसाथी के साथ जेल में ही कुछ अंतरंग समय बिता सकेंगे। जेल विभाग ने मंगलवार से कैदियों के लिए दांपत्य यात्रा की शुरुआत की है। विभाग का दावा है कि पंजाब इस तरह की सुविधा शुरू करने वाला पहला राज्य है। जेल विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शुरुआत में गोइंदवाल साहिब की केंद्रीय जेल, नाभा की नई जिला जेल और बठिंडा की महिला जेल में वैवाहिक मुलाकातों की अनुमति होगी।

विज्ञापन


हालांकि, कट्टर अपराधियों, गैंगस्टरों, उच्च जोखिम वाले कैदियों और यौन संबंधी अपराधों में शामिल कैदियों को इस सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अधिकारी ने कहा कि अच्छे आचरण वाले कैदियों को अनुमति दी गई है। इस दौरान दो घंटे तक मुलाकात की अनुमति रहेगी। विभाग ने इस योजना के लिए बाथरूम के साथ एक अलग कमरा चिह्नित किया है। 
विज्ञापन


जेल विभाग के अधिकारी ने कहा कि उन कैदियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो जेलों में सबसे लंबे समय तक रहे हैं। साथ ही विभाग ने दावा किया है कि हमारे पास जो जानकारी है, उसके मुताबिक पंजाब जेलों में कैदियों के लिए देश में वैवाहिक यात्राओं को लागू करने वाला पहला राज्य है। विभाग को उम्मीद है कि इस पहल से कैदियों के वैवाहिक बंधन मजबूत होंगे और कैदियों का अच्छा आचरण भी सुनिश्चित होगा। 
विज्ञापन
विज्ञापन


जेल अधिकारी ने कहा कि तीन महीने में एक बार इसके लिए अनुमति दी जाएगी। जेल में आने वाले पति या पत्नी को शादी का प्रमाण पत्र और चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह एचआईवी या किसी अन्य यौन संचारित रोग, कोविड या किसी अन्य संक्रामक रोग से मुक्त है। कुछ दिन पहले जेल विभाग ने कैदियों के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया था, जिससे उन्हें जेल परिसर में अपने परिवार के सदस्यों से मिलने की अनुमति मिली। इस कार्यक्रम को लुधियाना जेल से शुरू किया गया था। कैदी और विचाराधीन कैदी अपने प्रियजनों से व्यक्तिगत रूप से एक घंटे हर तिमाही में जेल परिसर के अंदर विशेष रूप से निर्दिष्ट कमरे में मिल सकते हैं और परिवार के सदस्य भी कैदियों के साथ भोजन का आनंद ले सकते हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed