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कोरोना को रोकने की कवायद: पंजाब में नाइट कर्फ्यू शाम छह बजे से, दुकानें पांच बजे ही बंद करने के आदेश  

Tue, 27 Apr 2021 09:20 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Tue, 27 Apr 2021 09:20 PM IST
सार

हफ्ते के अंतिम दिनों (वीकेंड) में कर्फ्यू शनिवार सुबह 5 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा। हालांकि इस दौरान सभी जरूरी गतिविधियों की छूट रहेगी।  

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Punjab Home Department ordered to close all shops from 5 PM during Night Curfew
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह - फोटो : twitter.com/capt_amarinder

विस्तार

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शाम छह बजे से नाइट कर्फ्यू लगाने के निर्देश दिए थे। वहीं गृह विभाग ने मंगलवार को मॉल्स और मल्टीप्लेक्स की दुकानों समेत सभी दुकानों को शाम 5 बजे बंद करने को कहा है। हालांकि होम डिलीवरी रात 9 बजे तक जारी रखी गई है। 

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मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि गृह विभाग ने अगले आदेश तक राज्य में कोविड संबंधी लगाई अन्य बंदिशों पर विस्तृत आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन गैर जरूरी गतिविधियों के लिए रात के कर्फ्यू का समय अब शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा जबकि पहले यह समय रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक था। 
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हफ्ते के अंतिम दिनों (वीकेंड) में कर्फ्यू शनिवार सुबह 5 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा। हालांकि इस दौरान सभी जरूरी गतिविधियों की छूट रहेगी। सभी प्राइवेट दफ्तरों समेत सर्विस इंडस्ट्री को घर से काम करने की इजाजत दी गई है।
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प्रवक्ता ने आगे बताया कि कैमिस्ट की दुकानों और अन्य जरूरी वस्तुओं की दुकानों जैसे दूध, डेयरी उत्पाद, सब्जियां, फल समेत मैनुफेक्चरिंग उद्योग को उक्त कोविड बंदिशों से छूट दी गई है, बशर्ते वह कोविड प्रोटोकोल का पालन करें। मैनुफेक्चरिंग इंडस्ट्री के मजदूरों और कामगारों और इन्हें लाने-ले-जाने वाले वाहनों के यातायात की इजाजत होगी। हालांकि, संबंधित उद्योग को इस उद्देश्य को अपेक्षित मंजूरी जारी करनी होगी। 

इसी तरह हवाई जहाज, रेल और बसों द्वारा आने-जाने वाले मुसाफिरों, ग्रामीण व शहरी इलाकों में निर्माण गतिविधियों, खरीद, बागवानी, पशु धन, वेटरिनरी सेवाओं, ई-कामर्स और सभी वस्तुओं के यातायात समेत कृषि, दूरवर्ती टीकाकरण कैंपों की गतिविधियों को स्वास्थ्य उपायों का सख्ती से पालन करने की शर्त पर उपरोक्त बंदिशों से छूट दी गई है। 


इसके साथ ही सभी जिला अथॉरिटी को, गृह मंत्रालय व राज्य सरकार के मौजूदा दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू कराना का जिम्मा सौंपा गया है, जिनमें छह फुट की दूरी, बाजार, सार्वजनिक परिवहन की निगरानी, मास्क पहनने और सार्वजनिक स्थलों पर थूकने जैसे कोविड एहतियात के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाना शामिल है।

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