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पंजाब : सैनी की अवमानना याचिका पर सुनवाई से हाईकोर्ट जज का इनकार

Thu, 04 Nov 2021 01:27 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़ Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Thu, 04 Nov 2021 01:27 AM IST
सार

जस्टिस एचएस सिद्धू ने केस से खुद को किया अलग। नई बेंच गठित करने के लिए याचिका मुख्य न्यायाधीश को भेजी।

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Punjab: High Court judge refuses to hear Saini's contempt petition
demo pic - फोटो : प्रतापगढ़

विस्तार

पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी द्वारा चीफ विजिलेंस अधिकारी बीके उप्पल व अन्य के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस एचएस सिद्धू ने केस से खुद को अलग कर लिया है। साथ ही याचिका पर सुनवाई के लिए नई बेंच गठित करने हेतू इसे मुख्य न्यायाधीश को रेफर कर दिया है।

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सुमेध सिंह सैनी ने अपनी याचिका में कहा है कि वह हाईकोर्ट के आदेश पर 18 अगस्त को विजिलेंस कार्यालय में केस की जांच में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। जमानत मिली होने के बावजूद विजिलेंस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद हाईकोर्ट में अवैध हिरासत से जुड़ी याचिका दाखिल की गई जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 19 अगस्त की देर रात को उन्हें रिहा करने का आदेश जारी किया था। 
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सैनी ने आरोप लगाया कि उनको हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए विजिलेंस ने गिरफ्तार किया था और विजिलेंस को इसकी पूरी जानकारी थी कि यह आदेश का उल्लंघन है। इस सबके बावजूद ऐसा किया गया जो सीधे तौर पर न्यायालय की अवमानना का मामला बनता है। 
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उनके साथ ऐसा सुलूक आगामी चुनाव के चलते राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया जा रहा है। सैनी ने चीफ विजिलेंस ऑफिसर बीके उप्पल, विजिलेंस के संयुक्त निदेशक वरिंदर सिंह बराड़ और डीएसपी वरिंदर सिंह के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने की मांग की है।

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