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Punjab: मुख्य सचिव वीके जंजुआ की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज
Thu, 18 Aug 2022 01:04 PM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Thu, 18 Aug 2022 01:04 PM IST
सार
पंजाब के मुख्य सचिव के तौर पर वीके जंजुआ की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : File Photo
विस्तार
पंजाब के मुख्य सचिव के पद पर विजय कुमार जंजुआ की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को वापस लेने की छूट देते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। लुधियाना निवासी तुलसी राम मिश्रा ने याचिका दाखिल करते हुए विजय कुमार जंजुआ को मुख्य सचिव के तौर पर पदोन्नत करने के पंजाब सरकार के 5 जुलाई 2022 के फैसले को चुनौती दी है।
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याचिका में कहा गया है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला विचाराधीन है उसे कैसे मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। जंजुआ के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति भी दी जा चुकी थी। याची ने कहा कि केंद्र के नियमों को नजरअंदाज करते हुए जंजुआ को पदोन्नत किया गया है। ऐसे में उनकी पदोन्नति के आदेश पर रोक लगाई जाए। पिछली सुनवाई पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नियुक्ति से जुड़ा रिकॉर्ड सौंपने का आदेश दिया था।
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