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नीट एग्जाम में बैठने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दी थी, अब बड़ा झटका लगा

Tue, 30 May 2017 01:18 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 30 May 2017 01:18 PM IST
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punjab haryana highcourt decision in neet exam related case
exam - फोटो : डेमो
नीट एग्जाम के एक नियम के खिलाफ छात्र ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन उसे इस फैसले ने बड़ा झटका दिया। एमबीबीएस/बीडीएस में दाखिले के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट) के लिए 17 वर्ष से कम आयु की स्थिति में आवेदन नहीं किया जा सकता।
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस आरके जैन ने न्यूनतम आयु को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया है। हरियाणा के जींद निवासी कुलदीप सिंह मलिक ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि जब उसने दसवीं पास की थी, तब उसकी आयु 15 वर्ष थी।
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एमबीबीएस/बीडीएस कोर्स में दाखिले के लिए नीट की परीक्षा आयोजित की जाती है। इसके लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष से अधिक की अनिवार्यता है। इस परीक्षा में 12वीं के छात्र को आवेदन की छूट है और याची बारहवीं कक्षा में है।
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हाईकोर्ट ने उसका परिणाम घोषित न करने के आदेश दिए

punjab haryana highcourt decision in neet exam related case
exam - फोटो : demo photo
केंद्र सरकार ने नीट-2017 की परीक्षा के लिए जो विज्ञापन जारी किया है, उसमें 17 से अधिक आयु होने की शर्त तय कर दी है, जबकि याची 17 वर्ष का नहीं हुआ है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) का ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। लिहाजा याचिकाकर्ता ने नीट परीक्षा में शामिल होने की इजाजत मांगी थी।

हाईकोर्ट ने याचिका पर एमसीआई और अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया था। साथ ही याची को नीट-2017 की परीक्षा में बैठने की इजाजत दे दी थी। हालांकि यह भी कह दिया गया था की याची का आवेदन इस याचिका पर हाईकोर्ट के अंतिम फैसले पर ही तय किया जाएगा।

एमसीआई ने हाईकोर्ट को बताया की नीट की परीक्षा के लिए एमसीआई ने 17 वर्ष से अधिक की आयु तय की हुई है। याचिकाकर्ता को शायद इसकी जानकारी नहीं थी। एमसीआई और सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों के हवाले से अब हाईकोर्ट ने जींद निवासी की याचिका खारिज कर दी।

याची ने गलत जानकारी के आधार पर नीट की जो परीक्षा दी थी, हाईकोर्ट ने उसका परिणाम घोषित न करने के आदेश दिए हैं। साथ ही तय कर दिया की नीट की परीक्षा के लिए 17 वर्ष से अधिक आयु होनी अनिवार्य है।
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