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पुलिस में भर्ती होने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी बुरी खबर, देखिए
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Fri, 20 Jan 2017 06:01 PM IST
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हरियाणा पुलिस भर्ती प्रक्रिया
- फोटो : amar ujala
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पुलिस में भर्ती होने का सपना देख रहे युवाओं को हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका। साथ ही सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने 6 अप्रैल तक रोक जारी रखने का निर्णय लिया है। मामले की सुनवाई को टालते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने फिजिकल टेस्ट के परिणाम में अनियमितताओं को लेकर हरियाणा सरकार से जवाब तलब किया है। सरकार अगले आदेश तक इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू नहीं करेगी।
मामले में आवेदकों की ओर से सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच में याचिका दाखिल की गई थी। याची ने कहा था कि सिंगल बेंच ने सभी याचिकाओं में फिजिकल टेस्ट को लेकर दर्ज की गई आपत्तियों पर मेरिट के आधार पर फैसला नहीं दिया है। एक याचिका को टेस्ट के तौर पर लिया गया था और इसके बाद अन्य याचिकाएं खारिज कर दी थी।
डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगाते हुए याचियों को लिखित परीक्षा में शामिल होने की छूट दे दी थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने वीडियोग्राफी देखने की याची की छूट दी थी। हाईकोर्ट में जब इस बारे में रिकार्ड पेश किया गया तो आगे बहस के लिए समय मांगा गया। इस पर याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इसी बीच इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और ऐसा हुआ तो याची का हक उसे कैसे मिलेगा। अब हाईकोर्ट ने 6 अप्रैल तक इंटरव्यू आयोजित न करने के आदेश दिए हैं।
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मामले में आवेदकों की ओर से सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच में याचिका दाखिल की गई थी। याची ने कहा था कि सिंगल बेंच ने सभी याचिकाओं में फिजिकल टेस्ट को लेकर दर्ज की गई आपत्तियों पर मेरिट के आधार पर फैसला नहीं दिया है। एक याचिका को टेस्ट के तौर पर लिया गया था और इसके बाद अन्य याचिकाएं खारिज कर दी थी।
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डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगाते हुए याचियों को लिखित परीक्षा में शामिल होने की छूट दे दी थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने वीडियोग्राफी देखने की याची की छूट दी थी। हाईकोर्ट में जब इस बारे में रिकार्ड पेश किया गया तो आगे बहस के लिए समय मांगा गया। इस पर याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इसी बीच इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और ऐसा हुआ तो याची का हक उसे कैसे मिलेगा। अब हाईकोर्ट ने 6 अप्रैल तक इंटरव्यू आयोजित न करने के आदेश दिए हैं।
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