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खून के रिश्ते के बाहर भी गिफ्ट दी जा सकती प्रॉपर्टी: हाईकोर्ट

Tue, 03 Jan 2017 12:34 PM IST
विवेक शर्मा/अमर उजाला, चंडीगढ़
विवेक शर्मा/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 03 Jan 2017 12:34 PM IST
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punjab haryana highcourt big decision in a case of property transfer in bloody relations
प्रॉपर्टी, फ्लैट, हाउस - फोटो : डेमो फोटो
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को लेकर बड़ा फैसला सुनाया, जिससे कइयों को फायदा होगा। हाइकोर्ट ने कहा कि प्रॉपर्टी को तोहफे के रूप में केवल खून के रिश्ते में ही ट्रांसफर किए जाने की कोई पाबंदी नहीं है।
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जस्टिस एसएस सारों और जस्टिस लीजा गिल की खंडपीठ ने अपने फैसले में इसे सही ठहराया कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो परिभाषा दी गई है, वह केवल खून के रिश्तों तक सीमित नहीं है। मामला हरियाणा में विस्थापितों को मिले हुडा के प्लॉटों से जुड़ा है।
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फरीदाबाद निवासी मनमोहन ने याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि जिनकी जमीन का अधिग्रहण कर उन्हें प्रॉपर्टी उपलब्ध करवाई गई, उस प्रॉपर्टी को 5 साल तक न बेचने की शर्त रखी गई थी। हरियाणा में इस समय मोटे तौर पर फर्जीवाड़ा हो रहा है।
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इन प्लॉटों को बेचने पर लगाई गई पाबंदी के बाद भी गिफ्ट डीड से बेचा जा रहा है। गिफ्ट डीड केवल खून के रिश्तों में हो सकती है, लेकिन यहां गिफ्ट डीड का दुरुपयोग हो रहा है। इससे सरकार को राजस्व का घाटा हो रहा है।

याची को हुडा के सामने विस्तृत रिप्रेजेंटेशन देने के आदेश

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court
याचिका का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने अहम व्यवस्था देते हुए खून के रिश्तों से बाहर गिफ्ट डीड का रास्ता साफ कर दिया है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की प्राथमिक दलील को खारिज करते हुए खून के रिश्तों से बाहर गिफ्ट डीड को सही करार दिया है।

हाईकोर्ट ने कहा कि फरीदाबाद में हुडा प्रशासक की ओर से याची की रिप्रेजेंटेशन का निपटारा करते हुए जो आदेश जारी किए गए थे, वे बिल्कुल सही थे। प्रॉपर्टी का मालिक ऐसे हर उस व्यक्ति को गिफ्ट के रूप में प्रॉपर्टी को दे सकता है, जिससे उसे प्यार या लगाव हो।

खून के रिश्तों का कोई भी बंधन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत बाधक नहीं है। सेक्शन 122 में दी गई परिभाषा इसे खून के रिश्तों तक सीमित नहीं करती है।

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अपनी ही जमीन को 5 साल तक  बेच न पाने की पाबंदी पर हुडा को विचार करना चाहिए। गिफ्ट डीड का गलत इस्तेमाल न हो, इसके लिए याची को हुडा के सामने विस्तृत रिप्रेजेंटेशन देने के आदेश दिए हैं।
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