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Highcourt: हादसों के क्लेम में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, हरियाणा-पंजाब, यूटी और बीमा कंपनियों से मांगा जवाब
Fri, 24 Feb 2023 05:22 PM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Fri, 24 Feb 2023 05:22 PM IST
सार
निखिल बनाम शिव राज मामले में मोटर वाहन हादसे के मुआवजे को लेकर सुनवाई चल रही थी। इस दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि बड़ी संख्या में इस प्रकार के मामले हाईकोर्ट में विचाराधीन हैं। ऐसे में याचिका लंबित रहते पीड़ित पक्ष को राहत मिले और बीमा कंपनियों की भी राह आसान हो इसका विकल्प निकालना जरूरी है।
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विस्तार
वाहन हादसों की स्थिति में मुआवजे के भुगतान में देरी न हो और मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिका का दायरा बढ़ाते हुए सभी बीमा कंपनियों, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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निखिल बनाम शिव राज मामले में मोटर वाहन हादसे के मुआवजे को लेकर सुनवाई चल रही थी। इस दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि बड़ी संख्या में इस प्रकार के मामले हाईकोर्ट में विचाराधीन हैं। ऐसे में याचिका लंबित रहते पीड़ित पक्ष को राहत मिले और बीमा कंपनियों की भी राह आसान हो इसका विकल्प निकालना जरूरी है। हाईकोर्ट ने इस याचिका का दायरा बढ़ाते हुए सभी मोटर वाहन बीमा कंपनियों को याचिका में प्रतिवादी बना लिया। साथ ही हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ तीनों को याचिका में शामिल कर लिया।
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बीमा कंपनियों की ओर से एडवोकेट संजीव कोदान ने हाईकोर्ट को बताया कि कुछ कंपनियों की ओर से याचिका पर जवाब दिया जा चुका है और बाकी कंपनियां अगली सुनवाई तक जवाब दे देंगी। सबका जवाब आने के बाद इस समस्या का हल निकालने के लिए हाईकोर्ट सुनवाई को आगे बढ़ाएगा।
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