फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   punjab haryana High Court put stay on demolition of construction in Janata Colony of Chandigarh

चंडीगढ़: पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने लगाई जनता कॉलोनी में झुग्गियां गिराने पर रोक, यूटी प्रशासन से मांगा जवाब

Fri, 13 May 2022 04:30 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Fri, 13 May 2022 04:30 PM IST
सार

चंडीगढ़ सेक्टर 25 की जनता कॉलोनी में निर्माण गिराने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। 

विज्ञापन
punjab haryana High Court put stay on demolition of construction in Janata Colony of Chandigarh
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

चंडीगढ़ यूटी प्रशासन को बड़ा झटका देते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सेक्टर-25 की जनता कॉलोनी में बनी झुग्गियां गिराने पर रोक लगा दी है। स्थानीय निवासियों द्वारा झुग्गियां गिराने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ के डीसी, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड व केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

विज्ञापन


जनता कॉलोनी के दविंदर और अन्य स्थानीय निवासियों की ओर से एडवोकेट संजीव कुमार यादव के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए बताया गया कि चंडीगढ़ प्रशासन ने 3 मई को नोटिस जारी करते हुए उन्हें कॉलोनी खाली करने को कहा है। याची ने बताया कि कॉलोनी में 2000 से 2500 कच्चे घर और झुग्गियां है। इनमें करीब 4 से 6 हजार लोग रह रहे हैं। सभी करीब दो दशक से यहां रहते हैं और सबका रोजगार दिहाड़ी से चलता है। याची ने कहा कि उन्हें बिजली के कनेक्शन, सीवर व पानी आदि के कनेक्शन देकर प्रशासन इस कॉलोनी को एक तरह से मान्यता देता रहा है। यहां के निवासियों के राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड भी इसी पते पर जारी किए हैं। इसके बावजूद अब उन्हें हटाने की तैयारी की जा रही है। 
विज्ञापन


याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्हें हटाने से पहले उनके रहने की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। जैसे अन्य कालोनियों को हटाते हुए वहां के निवासियों का पुनर्वास किया गया वैसे ही यहां के लोगों का भी पुनर्वास हो। इसपर हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन से पूछा कि क्या यहां से जिन लोगों को हटाया जा रहा है उनका प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पुनर्वास किया जाएगा। इस पर प्रशासन ने कहा कि इन सभी का पुनर्वास किया जाएगा। इस जवाब के बाद हाईकोर्ट ने यूटी प्रशासन को याचिका में उठाए गए हर सवाल का जवाब सौंपने का आदेश दिया है। साथ ही 1 जून तक इस कॉलोनी को गिराने पर भी रोक लगा दी है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed