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हाईकोर्ट का फरमानः गलियारों से शोरूम मालिकों का सामान भी हटाओ, कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करो

Sat, 27 Jul 2019 11:01 AM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Sat, 27 Jul 2019 11:01 AM IST
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punjab haryana high court order against encroachment in markets and corridors
सेक्टर 17 प्लाजा में बैठे वेंडर्स - फोटो : फाइल फोटो
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ के बाजारों में कॉरिडोर से वेंडरों को हटाने के साथ ही शोरूम मालिकों का कोई सामान बाहर न हो यह भी सुनिश्चित करने के ओदश दिए हैं। अपने आदेश में हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी डीसी और एसएसपी की होगी। सेक्टर 22 निवासी योगेश व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए मांग की थी कि शहर में प्रभावी व निष्पक्ष तरीके से अतिक्रमण पर कार्रवाई की जाए। प्रशासन के एन्फोर्समेंट विभाग को उचित स्टाफ उपलब्ध करवाया जाए व स्टाफ नियमों के अनुसार काम करे।
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पुलिस की तरह एन्फोर्समेंट स्टाफ का भी एक तय स्थान पर बीट बाक्स हो। वर्तमान में एन्फोर्समेंट विभाग अधिकतर कार्रवाई नियमों के अनुसार नहीं कर कर रहे हैं। ऐसे में हर मार्केट में एन्फोर्समेंट स्टाफ का बीट बाक्स व एक शिकायत रजिस्टर होना चाहिए। रजिस्टर में दर्ज शिकायत पर अधिकारियों की निगरानी में कार्रवाई होनी चाहिए व शिकायतकर्ता को उसकी शिकायत पर की गई कार्रवाई की जानकारी दी जानी चाहिए। याचिकाकर्ता ने यह भी  मांग कि वो एन्फोर्समेंट स्टाफ के लिए उचित ड्रेस व नेम प्लेट लगाने का नियम बनाया जाना चाहिये।
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इस मामले में हाईकोर्ट ने वेंडरों की एन्क्रोचमेंट हटाने के साथ ही शोरूम मालिकों भी तगड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि शोरूम मालिक शोरूम के बाहर कोई उत्पाद न रखें और न ही इन्हें बाहर टांगा जाए। कोर्ट ने कहा कि किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न रहे यह सुनिश्चित करने के लिए  सीधे तौर पर डीसी और एसएसपी जिम्मेदार होंगे। साथ ही जो भी कार्रवाई की जाएगी उसकी स्टेटस रिपोर्ट मामले की अगली सुनवाई पर सौंपी जाए।
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