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Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab-Haryana High Court imposed fine on woman for requesting protection for consensual relation

Highcourt: तीन बच्चों के पिता संग विधवा को हुआ प्यार, हाईकोर्ट में लगाई सुरक्षा की गुहार... 10 हजार जुर्माना

Thu, 20 Jun 2024 10:24 AM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Thu, 20 Jun 2024 10:24 AM IST
सार

अमृतसर की महिला के पति की मौत हो चुकी है और वह तीन बच्चों के पिता संग लिव इन में रह रही है। उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने ही बेटे से जान को खतरा बताया था। 

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Punjab-Haryana High Court imposed fine on woman for requesting protection for consensual relation
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

विधवा महिला को तीन बच्चों के पिता से प्रेम बता सहमति संबंध में रहने के लिए सुरक्षा मांगना भारी पड़ गया। अपने बेटे से खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने यह राशि हाईकोर्ट वकीलों की ओर से संचालित निष्काम सेवा ग्रुप में जमा करवाने का आदेश दिया है।
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याचिका दाखिल करते हुए अमृतसर निवासी महिला ने बताया कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और वह अपने प्रेमी के साथ सहमति संबंध में रह रही है। उसका प्रेमी पहले से विवाहित है और शिक्षक है। प्रेमी के विवाह से तीन बच्चे हैं। याची ने बताया कि सहमति संबंध में रहते हुए उसे अपने बेटे से खतरा है और ऐसे में उसे सुरक्षा मुहैया करवाई जाए।
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याचिका पर बहस के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में खतरे से जुड़ी कोई विशेष दलील नहीं मिली है जिसके कारण इस अविवेकी रिश्ते के लिए सुरक्षा दी जाए। हाईकोर्ट के इस रवैये के बाद याचिकाकर्ता ने याचिका को वापस लेने की छूट मांगी। हाईकोर्ट ने इसे मंजूर करते हुए याचिकाकर्ता पर इस याचिका के लिए 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए इसे निष्काम सेवा ग्रुप में जमा करवाने का आदेश दिया है।
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