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हाईकोर्ट ने कहा-‘एक से अधिक आवेदन की अनुमति वाली सभी भर्तियों का ब्योरा दे एचपीएससी’
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Wed, 03 Oct 2018 10:12 PM IST
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : फाइल फोटो
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (एचपीएससी) को फटकार लगाते हुए उन सभी भर्तियों का ब्योरा मांग लिया है जिनमें आवेदक को एक से ज्यादा आवेदन करने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि ऐसे तो एक ही आवेदक को कई रोल नंबर जारी हो जाएंगे। जस्टिस महेश ग्रोवर एवं जस्टिस महाबीर सिंधु की खंडपीठ ने यह आदेश पेपर लीक को लेकर दाखिल एक याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया।
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हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया गया था कि गत वर्ष हिंदी के सहायक प्रोफेसरों की परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। फरवरी 2017 में पंचकूला के दून पब्लिक स्कूल आयोजित परीक्षा के दौरान आवेदक बाहरी व्यक्ति को अपने व्हाट्सएप पर पेपर भेजते पकड़ा गया था। इस मामले में पंचकूला में एफआईआर दर्ज की गई थी जिसकी जांच जारी है।
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याचिकाकर्ता के एडवोकेट सुनील कुमार नेहरा ने बताया था कि ऐसे कई उदाहरण हैं जहां आवेदक ने कई आवेदन दायर किए थे और उसे कई रोल नंबर जारी किए गए थे। हाईकोर्ट ने कहा की यह बेहद ही हैरान करने वाली बात है कि एक ही आवेदक एक ही नौकरी के लिए कई आवेदन कर उतने ही रोल नंबर हासिल कर रहा है। लिहाजा हाईकोर्ट ने इस तरह अब तक की गई सभी भर्तियों की जानकारी एचपीएससी से मांग ली है।
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हाईकोर्ट ने इस परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों में आवेदकों की हाजिरी का रिकॉर्ड भी सील कर 31 अक्तूबर को मामले की अगली सुनवाई के दौरान पेश करने के आदेश दे दिए हैं। इससे पहले एचपीएससी ने कहा था कि ऑनलाइन आए आवेदनों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जहां किसी भी आवेदक को कई आवेदन दाखिल करने से वंचित किया जा सकता है।