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पंजाब सरकार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत: 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की भर्ती को दी हरी झंडी

Mon, 23 Sep 2024 12:40 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Mon, 23 Sep 2024 12:40 PM IST
सार

2021 की इन भर्तियों का मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग था। सिंगल बेंच ने पिछले साल इस पूरी भर्ती को रद्द किया था। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ आवेदकों और सरकार ने डबल बेंच में अपील की थी। सिंगल बेंच का फैसला आने तक 609 ज्वाइन कर चुके थे। 135 को स्टेशन अलॉट हो चुका था। 

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Punjab Haryana High Court green signal to recruitment of 1158 assistant professors and librarians in Punjab
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को बड़ी राहत देते हुए सिंगल बेंच के आदेश को रद्द कर दिया है। 2021 में सिंगल बेंच ने 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की भर्ती को रद्द कर दिया था। इस मामले में एकल बेंच की ओर से भर्ती रद्द करने से पहले सरकार ने 609 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दे दिया था, लेकिन केवल 135 को ही पोस्टिंग और वेतन मिल रहा है।
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एकल बेंच के इस आदेश पर अपील में खंडपीठ ने यथास्थिति के आदेश जारी कर दिया था। खंडपीठ के यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के चलते सिर्फ 135 लोग ही काम कर रहे हैं। 484 उम्मीदवार स्टेशन अलॉट होने का इंतजार कर रहे थे। पंजाब सरकार ने भी कोर्ट से आग्रह किया था कि सरकारी कॉलेजों में शिक्षकों की भारी कमी है। इसलिए इन बाकी बचे आवेदकों को स्टेशन अलॉट करने की इजाजत दी जाए। हाईकोर्ट ने सरकार और इन आवेदकों की अपील को स्वीकार करते हुए सिंगल बेंच के फैसले को रद्द कर दिया और जॉइनिंग को हरी झंडी दे दी है।

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