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Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab Haryana High Court granted one-day bail to Jagdish Bhola serving sentence for drug smuggling

Punjab News: जगदीश भोला आदतन अपराधी, जमानत का हकदार नहीं, HC ने पुलिस निगरानी में मां से मिलने की मोहलत दी

Mon, 13 Mar 2023 01:08 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Mon, 13 Mar 2023 01:08 PM IST
सार

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भोला को बीमार मां से मिलने की अनुमति दे दी है। 17 मार्च को शाम चार बजे तक भोला अपनी बीमार मां से मिल सकेंगे।

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Punjab Haryana High Court granted one-day bail to Jagdish Bhola serving sentence for drug smuggling
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

विस्तार

नशा तस्करी के सरगना जगदीश भोला को पंजाब-हरियाणा ने आदतन अपराधी मानते हुए जमानत से इन्कार कर दिया है। हालांकि मां के पक्षाघात व पिता की बीमारी व असहाय होने को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट ने उसे 17 मार्च को सुबह 9 से शाम 4 बजे के बीच पुलिस निगरानी में मिलने की मोहलत दी है।

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पंजाब में ड्रग रैकेट के बड़े आरोपी जगदीश भोला को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से सोमवार को कोई राहत नहीं मिल पाई है। अपनी मां के खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उसने जमानत के लिए हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर पंजाब सरकार को आदेश दिया था कि वह याची द्वारा दी गई दलीलों के संबंध में पुष्टि करने के बाद कोर्ट को इसके बारे में अवगत करवाएं।
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पंजाब सरकार ने याची की मां के खराब स्वास्थ्य के बारे में सोमवार कोर्ट को सूचित किया। इसके बाद कोर्ट को बताया गया कि भोला मनी लॉंड्रिंग मामले में भी आरोपी है। कोर्ट को बताया गया कि उसे नशे की तस्करी के दो मामलों में दोषी करार दिया जा चुका है। इस मामले में हाईकोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट मंगवाई जिसमे पाया गया कि याची की मां को 28 जनवरी को पक्षाघात आया था। उसके पिता की आयु 80 वर्ष है और वह भी बीमार रहते हैं। कोर्ट ने सभी पक्षों पर गौर करने के बाद याची को जमानत के लिए तो अपात्र पाया लेकिन उसकी मां की स्थिति को देखते हुए याची को उनसे मिलने के लिए एक दिन की मोहलत पुलिस निगरानी में दी है।

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