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Chandigarh: पेशेवर भिखारी हो तो भी पत्नी को गुजारा भत्ता देना पति का नैतिक दायित्व, हाईकोर्ट में अपील खारिज

Thu, 30 Mar 2023 11:31 AM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Thu, 30 Mar 2023 11:31 AM IST
सार

हाईकोर्ट ने कहा कि आज के दौर में दिहाड़ी करने वाला भी दिन में 500 रुपये कमाता है और ऐसे में प्रतिमाह पांच हजारा रुपये गुजारा भत्ता अधिक नहीं माना जा सकता। साथ ही पत्नी की आमदनी से जुड़ा याची कोई सबूत नहीं पेश कर सका।

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Punjab-Haryana High Court dismissed petition challenging Family Court decision to pay alimony to wife
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : File Photo

विस्तार

पत्नी को गुजारा भत्ता के रूप में पांच हजार रुपये प्रतिमाह भुगतान करने के चरखी दादरी फैमिली कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली पति की याचिका पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही पति पेशेवर भिखारी हो पत्नी का गुजारा भत्ता उसका नैतिक व कानूनी दायित्व है।
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याचिका दाखिल करते हुए पति ने कहा कि उसकी आय इतनी नहीं है कि वह पत्नी को गुजारा भत्ता दे सके। फैमिली कोर्ट ने इन तथ्यों पर गौर किए बिना ही पत्नी के हक में फैसला दे दिया है। साथ ही उसने दलील दी कि पत्नी की आय के अपने साधन है और इसके बावजूद वह याची से गुजारा भत्ता मांग रही है। हाईकोर्ट ने कहा कि आज के दौर में दिहाड़ी करने वाला भी दिन में 500 रुपये कमाता है और ऐसे में प्रतिमाह पांच हजारा रुपये गुजारा भत्ता अधिक नहीं माना जा सकता। साथ ही पत्नी की आमदनी से जुड़ा याची कोई सबूत नहीं पेश कर सका। ऐसे में हाईकोर्ट ने पति की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया।
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