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हाईकोर्ट का फरमान, राम रहीम के समर्थक एक लाख जमा करवाएं, तभी मिलेगी नियमित जमानत

Sat, 20 Apr 2019 02:00 PM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Sat, 20 Apr 2019 02:00 PM IST
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Punjab Haryana High Court Condition for Bail to Ram Rahim Supporter
सांकेतिक तस्वीर
डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सजा के बाद सिरसा में मिल्क प्लांट को आग लगाने के आरोपी को जमानत के लिए हाईकोर्ट ने एक लाख रुपये जमा करवाने की शर्त रखी है। हाईकोर्ट ने कहा कि पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है तो यह राशि तो भरनी ही होगी।
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याचिका दाखिल करते हुए सिरसा निवासी राम आसरे ने हाईकोर्ट को बताया कि मिल्क प्लांट में हुई आगजनी मामले में उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी। याची ने कहा कि वह 2018 से जेल में है और उसे इस मामले में फंसाया गया है।
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याची ने कहा कि सह आरोपी के खुलासे पर उसका नाम एफआईआर में दर्ज किया गया था जो कोई ठोस सबूत नहीं है। साथ ही यह भी बताया कि उसके सह आरोपियों को गत वर्ष ही जमानत मिल गई थी ऐसे में उसे भी जमानत का लाभ मिलना चाहिए क्योंकि ट्रायल लंबा चल सकता है और इस दौरान उसे जेल में रखने से कोई लाभ नहीं होगा।
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हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद एक लाख रुपये जमा करवाने, सबूतों से छेड़छाड़ न करने और पासपोर्ट सरेंडर करने की शर्त लगाते हुए जमानत दे दी है। हालांकि हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि उसे प्रत्येक सुनवाई पर ट्रायल के दौरान मौजूद रहना होगा और जमानत की कोई भी शर्त वह नहीं तोड़ेगा।

 
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