फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab Haryana High Court Cancelled Mining Tenders in Punjab

झटकाः हाईकोर्ट ने रद्द कर दिए पंजाब में माइनिंग के सभी ठेके, नए सिरे से नीलामी करने के निर्देश

Wed, 24 Apr 2019 02:16 PM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Wed, 24 Apr 2019 02:16 PM IST
विज्ञापन
Punjab Haryana High Court Cancelled Mining Tenders in Punjab
सांकेतिक तस्वीर
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में नई नीति के तहत आवंटित खनन के सभी ठेके रद्द कर दिए हैं। क्योंकि ये ठेके बगैर जमीन की निशानदेही के आवंटित किए गए थे। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन महीने में खनन स्थानों की निशानदेही कर नए सिरे से ऑक्शन करवाने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन


जस्टिस महेश ग्रोवर एवं जस्टिस ललित बत्रा की खंडपीठ ने माइनिंग के ठेकों की ऑक्शन और नई माइनिंग पॉलिसी के खिलाफ दायर कई याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार द्वारा बनाई गई माइनिंग पॉलिसी को सही करार देते हुए कहा कि जिस तरह से राज्य में माइनिंग को सात ब्लॉक में विभाजित किया गया है, वह बिलकुल सही है।
विज्ञापन


ऑक्शन के दौरान माइनिंग साइट्स की निशानदेही नहीं की गई, वह पूरी तरह से गलत है। क्योंकि जब निशानदेही ही नहीं की गई है तो ठेकेदार को पता ही नहीं होगा की कहां तक खनन किया जाना है। हाईकोर्ट ने कहा कि बिना निशानदेही बेतहाशा खनन का अंदेशा बना रहेगा और यह सीधे तौर पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा तय किये गए दिशा-निर्देशों का भी उल्लंघन है।
विज्ञापन
विज्ञापन


हाईकोर्ट ने निशानदेही के लिए सरकार को तीन महीने की मोहलत दी है और साइट्स की निशानदेही के बाद सरकार इनकी ऑक्शन करवा सकती है। इस दौरान विकास कार्य न रुकें, हाईकोर्ट ने इसके लिए पुराने ठेकेदारों को तब तक खनन की इजाजत भी दे दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed