फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab-Haryana HC dismissed petition regarding appointment process of Food Production Officer post in Haryana

Highcourt: लापरवाह उम्मीदवार को मौका दिया गया तो भर्ती प्रक्रिया हो जाएगी अंतहीन, याचिका खारिज

Sat, 15 Apr 2023 12:23 PM IST
निवेदिता वर्मा विवेक शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़
विवेक शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Sat, 15 Apr 2023 12:23 PM IST
सार

हाईकोर्ट ने कहा कि याची को आयोग की वेबसाइट को लगातार जांचना चाहिए था क्योंकि यह विज्ञापन में था कि आवेदक को अलग से कोई सूचना नहीं दी जाएगी। जो आवेदक सतर्क थे उन्होंने वेबसाइट पर मौजूद जानकारी का अनुसरण किया और भर्ती के अगले स्तर पर पहुंच गए।

विज्ञापन
Punjab-Haryana HC dismissed petition regarding appointment process of Food Production Officer post in Haryana
highcourt

विस्तार

जो उम्मीदवार सतर्क नहीं है और अपने लापरवाह रवैए के कारण अवसर गंवा दिया वह केवल अपनी योग्यता के आधार पर सतर्क रहे और भर्ती के अगले चरण तक पहुंच चुके व्यक्ति को वंचित करने के लिए कोर्ट का सहारा नहीं ले सकता। यदि ऐसे व्यक्ति को मौका दिया गया तो यह भर्ती की प्रक्रिया को अंतहीन बना देगा। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने यह अहम टिप्पणी करते हुए फूड प्रोडक्शन ऑफिसर पद की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर दाखिल याचिका को खारिज कर दिया।
विज्ञापन


याचिका दाखिल करते हुए करनाल निवासी गौरव सांगवान ने बताया कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने फूड प्रोडक्शन ऑफिसर के 4 पद भरने के लिए आवेदन मांगे थे। याची ने इस नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लिया और भर्ती के अगले चरण तक पहुंच गया। इसके बाद आयोग ने दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए आवेदकों को दो अवसर दिए। इन दोनों अवसरों के बावजूद याचिकाकर्ता अपने दस्तावेजों को अपलोड करने में नाकामयाब रहा। 
विज्ञापन


यह भी पढ़ें : Operation Amritpal: कपूरथला के वकील को NIA ने किया डिटेन, अमृतपाल से जुड़ी सामग्री सोशल मीडिया पर की थी शेयर
विज्ञापन
विज्ञापन


याची ने बताया कि आयोग ने भर्ती का परिणाम वेबसाइट पर जारी किया लेकिन याची को इसके बारे में जानकारी नहीं मिली। आयोग ने न कोई पब्लिक नोटिस जारी किया न ही याची को कोई जानकारी दी। वह योग्यता मानकों को पूरा करता है और ऐसे में उसे दस्तावेजों को जमा करवाने की मोहलत दी जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि याची को आयोग की वेबसाइट को लगातार जांचना चाहिए था क्योंकि यह विज्ञापन में था कि आवेदक को अलग से कोई सूचना नहीं दी जाएगी। जो आवेदक सतर्क थे उन्होंने वेबसाइट पर मौजूद जानकारी का अनुसरण किया और भर्ती के अगले स्तर पर पहुंच गए। ऐसे में केवल अपनी योग्यता का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता ऐसे लोगों को वंचित करने के लिए कोर्ट में दावा नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि यदि इस प्रकार लापरवाह व्यक्ति को मौका दिया गया तो ऐसी प्रथा भर्तियों को अंतहीन कर देगी और इसकी पवित्रता पर भी संकट के बादल छा जाएंगे।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed