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Punjab: पंजाब म्युनिसिपल बिल्डिंग बाईलॉज में होगा संशोधन, फ्लोर एरिया रेशो बढ़ेगा, सीढ़ियों के लिए नए नियम

Thu, 01 Feb 2024 02:53 PM IST
निवेदिता वर्मा राजिंद्र शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़
राजिंद्र शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Thu, 01 Feb 2024 02:53 PM IST
सार

नए नियमों से ग्रुप हाउसिंग व बड़ों के साथ ही छोटे व्यावसायिक भवनों को भी फायदा होगा। इसमें पहले तो ग्रुप हाउसिंग के लिए फ्लोर एरिया रेशो (एफएआर) बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही व्यावसायिक भवनों में सीढि़यां बनाने के लिए भी नए नियम तय किए जाएंगे।

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Punjab govt will made Amendments in Punjab Municipal Building Bylaws
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Social Media

विस्तार

पंजाब सरकार के स्थानीय निकाय विभाग ने ग्रुप हाउसिंग, मल्टीप्लक्स, होटल व अस्पतालों के लिए भवन नियमों में बदलाव करने की तैयारी कर ली है। इस काम के लिए पंजाब म्युनिसिपल बिल्डिंग बाईलॉज में संशोधन किया जाएगा, जिसके लिए विभाग ने मसौदा तैयार कर लिया है और उस पर हितधारकों के सुझाव मांगे गए हैं।
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हितधारकों के सुझाव इस मसौदे में शामिल करने के बाद ही फाइनल अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। विभाग ने दावा किया कि नए नियमों से ग्रुप हाउसिंग व बड़ों के साथ ही छोटे व्यावसायिक भवनों को भी फायदा होगा। इसमें पहले तो ग्रुप हाउसिंग के लिए फ्लोर एरिया रेशो (एफएआर) बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही व्यावसायिक भवनों में सीढि़यां बनाने के लिए भी नए नियम तय किए जाएंगे।
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बता दें कि विभाग की तरफ से अलग-अलग राज्यों के भवन नियमों को चेक किया जाता है और उसके अनुरूप समय-समय पर बिल्डिंग बाईलॉज में संशोधन किया जाता है। मसौदे में सबसे पहले एफएआर में बदलाव की तैयारी की गई है। 
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नए मसौदे के अनुसार जिस ग्रुप हाउसिंग की 30 मीटर रोड है, उसमें 3 एफएआर की अनुमति होगी। यह लोगों के लिए बड़ी राहत है। इससे पहले 2.50 एफएआर तक की ही अधिकतम अनुमति होती थी।

बता दें कि 2 से ऊपर एफएआर खरीदनी पड़ती है, इसके लिए भवन मालिकों को अपनी कुछ जेब ढीली करनी पड़ेगी। सरकार की तरफ से समय पर इसका शुल्क निर्धारित किया जाता है। खरीदने व अनुमति योग्य एफएआर सभी आकार के प्लॉटों के लिए होगी, लेकिन वह सभी तरह के भवन के नियमों की पालना करते हों। इनमें ग्राउंड कवरेज, पार्किंग, अग्नि सुरक्षा नियम व संरचनात्मक सुरक्षा शामिल हैं।

इसी तरह मल्टीप्लेक्स व व्यावसायिक भवनों के लिए खरीदने योग्य एफएआर के लिए भी नियम और शर्तें हाउसिंग सोसाइटी वाली ही होंगी। होटल, मल्टीप्लेक्स, अस्पताल व अन्य व्यावसायिक भवनों के सेटबैक के लिए अधिकतम 20 मीटर की कैपिंग लगा दी गई है। कैपिंग न होने के चलते सभी भवनों के आगे व पीछे उचित जगह छोड़ने को लेकर दिक्कत आती थी, वह अब दूर हो जाएगी। इससे बड़े व्यावसायिक भवन वालों को अधिक फायदा होगा।

बेसमेंट में स्टोरेज की दी जाएगी अनुमति 
इसी तरह व्यावसायिक भवनों की बेसमेंट में स्टोरेज की अनुमति दी जाएगी, जिसकी भवन मालिक काफी समय से मांग कर रहे थे। इसी तरह अन्य जटिल नियमों को भी समाप्त किया जा रहा है। व्यावसायिक भवन अपनी जरूरत के मुताबिक ही सीढ़ियां बना सकें, उसे लेकर भी नियम बदले गए हैं। इससे छोटे भवन मालिक को राहत मिलेगी। 

पहले सभी के लिए समान 1.5 मीटर सीढ़ियां बनाना तय था, लेकिन अब 125 वर्ग गज के भवन पर 1 मीटर की सीढ़ी बनाई जा सकेगी, जिसकी चौड़ाई 3 फीट 3 इंच होगी। इसी तरह 250 वर्ग गज तक 4 फीट चौड़ाई के साथ 1.2 मीटर की सीढ़ी बनाई जा सकेगी, जबकि 250 वर्ग गज से ऊपर 5 फीट चौड़ाई के साथ 1.5 मीटर की सीढ़ी बना सकेंगे।


भवन नियमों में संशोधन के तहत ही ग्रुप हाउसिंग की एफएआर बढ़ाई जा रही है। इससे लोगों को फायदा होगा और साथ ही सरकार का भी राजस्व बढ़ेगा। इसके अलावा भी नए मसौदे में भवन मालिकों को कई तरह की राहत दी गई हैं। - उमा शंकर गुप्ता, डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट
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