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Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab government said in the High Court no illegal detention of daljeet Kalsi

Punjab News: हाईकोर्ट में पंजाब सरकार ने कहा- कलसी की अवैध हिरासत नहीं, परिवार को भेजी थी FIR

Tue, 11 Apr 2023 10:17 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Tue, 11 Apr 2023 10:17 PM IST
सार

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को अब 24 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

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Punjab government said in the High Court no illegal detention of daljeet Kalsi
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के सहयोगी दलजीत कलसी की अवैध हिरासत के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने बताया कि उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत एफआईआर दर्ज है और इसके बारे में परिवार को जानकारी भी दी गई है। केंद्र सरकार के जवाब देने के लिए समय मांगने पर हाईकोर्ट ने सुनवाई टाल दी।

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याचिका दाखिल करते हुए कलसी की पत्नी ने हाईकोर्ट को बताया था कि उसके पति को पुलिस ने अवैध हिरासत में रखा है। उसको हिरासत में लेने के बारे में जानकारी तक परिवार वालों को नहीं दी गई थी। ऐसे में कलसी को कोर्ट में पेश करने का निर्देश जारी करने की अपील की गई थी। सुनवाई के दौरान अमृतसर के एसएसपी ने बताया कि इस मामले में दलजीत समेत अमृतपाल के अन्य सहयोगियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर इससे जुड़ा आदेश हिंदी व पंजाबी भाषा में परिवार वालों को भेजा था। इसके खिलाफ उनकी अपील अभी अपीलेट बोर्ड के पास विचाराधीन है। 
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राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मजिस्ट्रेट ने कलसी समेत अन्य की गिरफ्तारी का आदेश दिया था। कलसी को मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही गिरफ्तार कर असम की जेल में भेजा गया है। इसलिए याचिका खारिज की जाए। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को अब 24 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

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